कलेक्टर के निर्देश पर नायब तहसीलदार ने जांच के बाद दर्ज कराई रिपोर्ट, अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष  

अंबिकापुर। सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना विधि विरुद्ध शासकीय भूमि को भूमि स्वामी के हक में दर्ज करने के मामले में गांधीनगर थाना की पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस टीम ने मामले में प्रकरण संबंधी समस्त दस्तावेज को जप्त कर लिया है। मामले में शामिल अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी शेष है, फरार आरोपी के तलाश में पुलिस लगी है।

जानकारी के मुताबिक जयेश कंवर नायब तहसीलदार अंबिकापुर जिला सरगुजा ने दिनांक 20.12.24 को थाना गांधीनगर में लिखित आवेदन पत्र पेश करके रिपोर्ट दर्ज कराया था कि ग्राम नेहरूनगर, पंचायत डिगमा तहसील अंबिकापुर स्थित शासकीय भूमि खसरा नंबर 135, रकबा 0.390 हेक्टेयर भूमि को अनावेदक प्रभाष मण्डल के नाम पर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के विधि विरूद्ध रूप से भूमि स्वामी हक में तत्कालीन हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा द्वारा दर्ज किया गया है। उक्त संबंध में थाना गांधीनगर में अपराध क्रमांक 757/24, धारा 409, 420, 120(बी), 467, 468, 471 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना में लगी पुलिस टीम ने नायब तहसीलदार से भूमि तथा राजस्व न्यायालय में चले प्रकरण संबंधित समस्त दस्तावेज को समक्ष जप्त कर घटना के संबंध में विस्तृत कथन दर्ज किया है।

प्रकरण की विवेचना दौरान पाया गया कि आवेदक आलोक दुबे के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पर कलेक्टर के आदेशानुसार शिकायत की विधिवत जांच करने पर पाया गया कि प्रश्नाधीन भूमि वर्तमान राजस्व अभिलेखों के अनुसार खसरा नंबर 135 रकबा 0.390 हे. प्रभाष मंडल आत्मज कालाचन्द के नाम पर दर्ज है। प्रश्नाधीन भूमि पूर्व से शासकीय पुनर्वास मद में दर्ज था तथा नवीन बंदोबस्त वर्ष 1995-96 के अनुसार खसरा नंबर 135 रकबा 0.39 हे. भूमि मुरम कंकड़ मद में दर्ज है तथा खसरा पंचसाला के अनुसार भी उक्त भूमि वर्ष 2020-21 तक शासकीय भूमि मुरम कंकड़ मद में दर्ज हैं। ग्राम नेहरूनगर, प.ह.नं.-03, रा.नि.मं. अजिरमा में हल्का पटवारी अगस्तुस लकड़ा की पदस्थापना के दौरान उपरोक्त भूमि के राजस्व अभिलेखों में अनावेदक प्रभाष मंडल आत्मज कालाचंद मंडल का नाम बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से विधि विरुद्ध तरीके से भूमि स्वामी हक में दर्ज कर दिया गया है। अनावेदक प्रभाष मंडल के पास पूर्व से ऋण पुस्तिका था, उसी ऋण पुस्तिका में उक्त खसरा नंबर की प्रवृष्टि कर दिया गया है, जिसके खसरा नंबर के प्रविष्टि के तब्दीलातों का विवरण दर्ज नहीं है। इससे स्पष्ट है कि बिना किसी न्यायलयीन आदेश के प्रवृष्टि कर दिया गया है। मामले में पुलिस टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए आरोपी प्रभाष मण्डल आत्मज स्व. कालाचंद मण्डल 42 वर्ष निवासी नेहरूनगर डिगमा को हिरासत में लिया और पूछताछ के बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया है। प्रकरण में अन्य आरोपी की गिरफ्तारी शेष है, जिनके तलाश में पुलिस लगी है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक मोरध्वज देशमुख, उप निरीक्षक रश्मि सिंह, आरक्षक बृजेश राय, जितेंद्र मिश्रा, घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

Categorized in: