अंबिकापुर। नमनाकला रिंग रोड में स्थित निष्कलंक आश्रम सोसाइटी द्वारा आश्रम के नाम पर अर्जित भूमियों के कामर्शियल उपयोग के विरुद्ध अभिषेक शर्मा अधिवक्ता द्वारा लगाए पर आवेदन पर सुनवाई करते हुए कलेक्टर सरगुजा विलास भोसकर संदीपन ने यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया है। इसके बाद प्रकरण के लंबन काल तक भूमियों के क्रय-विक्रय, निर्माण पर रोक लगा दी गई है। प्रकरण की सुनवाई के दौरान इस बात का उल्लेख अभिषेक शर्मा द्वारा किया गया कि आश्रम भूमियों का अवैधानिक उपयोग कर रहा है एवं गलत तरीके से लाभ अर्जित करने के लिए पेड़ों की कटाई कर भूमियों का कुछ विक्रय भी किया गया है और दुकानें किराए पर दी गई हैं। आश्रम द्वारा अपनी वार्षिक मीटिंग में यह बताया गया कि संस्था के पास पैसों का अभाव है, इस कारण व्यवसायीकरण किया जा रहा है, जबकि अभिषेक शर्मा ने बताया है कि संस्था के पास करोड़ों रुपये फिक्स्ड डिपॉजिट का ब्याज, रेंट से आय हो रहा है, इसके दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए। कलेक्टर ने संस्था के अध्यक्ष से पूछा कि इन पैसों का क्या उपयोग होगा तो संस्था के अध्यक्ष ने अपने समुदाय को बढ़ाने के लिए उड़ीसा उक्त रकम को भेजने की बात कही। कलेक्टर सरगुजा ने सभी मुद्दों पर सुनवाई के पश्चात आश्रम की भूमि पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित कर दिया। वहीं वाद भूमि के अंतरण, उपयोगिता व पेड़ों की कटाई सहित सामने आए अन्य तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में कहा है कि तत्संबंध में जांच किया जाना उचित प्रतीत होता है।

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