अंबिकापुर। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर ने चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेन-देन प्रमाणित होने पर सहायक ग्रेड-3 आनंद सिंह यादव को निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय खण्ड चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सीतापुर होगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

बता दें कि सिविल सर्जन संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर जिला सरगुजा के सहायक ग्रेड-3 आनंद सिंह यादव पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेनदेन करने का आरोप प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने लगाया था। पूरे मामले में स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जांच की मांग की थी। काफी दिनों से चल रहे इस मामले को लेकर संचालनालय स्वास्थ्य सेवाएं छत्तीसगढ़ रायपुर ने दिनांक 03.04.2024 के द्वारा राज्य स्तरीय जांच समिति द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में आनंद सिंह यादव, सहायक ग्रेड-3 शाखा प्रभारी (चिकित्सा प्रतिपूर्ति), कार्यालय सिविल सर्जन संबद्ध चिकित्सा महाविद्यालय अंबिकापुर के द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिल पास करने के एवज में राशि का लेन-देन किया जाना प्रमाणित होने का लेख किया गया है। कर्मचारी के उक्त कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 का स्पष्ट उल्लंघन बताया गया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अंबिकापुर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9 (1) (क) के तहत उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

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