अंबिकापुर। जिला बदर के आदेश का उल्लंघन कर जिले में बिना वैध अनुमति प्रवेश कर रहने वाले आरोपी को थाना लखनपुर पुलिस टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को जिला दंडाधिकारी सरगुजा द्वारा 01 वर्ष के लिए सरगुजा जिला सहित आस पास के 05 जिलों से जिला बदर किया गया था। आरोपी के विरुद्ध धारा 223 बीएनएस एवं छ.ग. राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14, बीएनएसएस की धारा 170/126, 135(3) के तहत कार्रवाई की गई है।
जानकारी के मुताबिक देहात भ्रमण के दौरान 31 जनवरी को मुखबिर से लखनपुर थाने की पुलिस को सूचना मिली कि अमोल राजवाड़े पिता गोविन्द राम राजवाड़े 35 वर्ष निवासी पुहपुटरा चिलबिलपारा को जिला बदर किया गया था, जो ग्राम पुहपुटरा के चिलबिलपारा में घूम रहा है। सूचना पर पुलिस चिलबिलपारा पहुंची तो यहां अमोल राजवाड़े मिला। आरोपी को सरगुजा कलेक्टर के आदेश दिनांक 02.05.2024 के तहत जिला सरगुजा, जशपुर, रायगढ़, कोरबा, बलरामपुर तथा सूरजपुर जिले की सीमाओं से 01 वर्ष के काल अवधि के लिए आदेश प्राप्ति के 24 घंटे के भीतर चले जाने का आदेश दिया गया था। इसके साथ ही यह भी निर्देशित किया गया था कि सरगुजा एवं उपरोक्त जिलों की सीमाओं में निष्कासित काल अवधि के भीतर बिना अनुमति के प्रवेश नहीं करना है। इसके बाद भी अमोल राजवाड़े बिना कलेक्टर के अनुमति के सरगुजा जिला में प्रवेश कर गया और क्षेत्र के लोगों के बीच भयादोहन कर रहा था। कलेक्टर के आदेश व पुलिस अधीक्षक सरगुजा के पत्र दिनांक 02.05.2024 का उल्लघंन करते पाये जाने पर आरोपी के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। कार्रवाई में थाना लखनपुर से उप निरीक्षक प्रेमसागर खुटिया, उप निरीक्षक कृष्ण कुमार यादव, प्रधान आरक्षक रवि सिंह, प्रधान आरक्षक विजय मरावी, प्रधान आरक्षक नरेन्द्र जांगड़े, प्रधान आरक्षक प्रवीण चंद तिवारी, आरक्षक बन्दे केरकेट्टा सक्रिय रहे।

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