जहां सम्पत्ति है वहीं के पंजीयन कार्यालय में होगी पंजीयन

अम्बिकापुर ! दस्तावेजों के पंजीयन की महत्ता को देखते हुए जिले के पंजीयन कार्यालय सोमवार 4 मई से संचालित होंगे। इस संबंध में वाणिज्यकर विभाग रायपुर द्वारा आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि रेड जोन एवं कन्टेमेंट जोन को छोडकर सभी जिलों के पंजीयन कार्यालय का संचालन भारत सरकार के गृह मंत्रालय,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों के अधीन होगा। पंजीयन कार्यालय में केवल सीमित संख्या में पक्षकारों को प्रवेश दिया जाएगा। पक्षकारों के प्रवेश हेतु ऑनलाईन अपॉइंटमेंट प्रणाली लागू की गई है। इसके तहत इच्छुक पक्षकार विभाग के पोर्टल में जाकर या मोबाईल ऐप का इस्तेमाल कर दस्तावेज पंजीयन के लिए ऑनलाईन अपॉइंटमेंट बुक कर सकेंगे। पंजीयन कार्यालय में उन्हीं पक्षकारों और गवाहों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जिन्होंने पहले से ही ऑनलाईन बुकिंग कराई है। इसके अतिरिक्त अन्य पक्षकार अथवा दस्तावेज लेखक को पंजीयन कार्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
लॉकडाउन अवधि में स्टाम्प वेंडरों एवं दस्तावेज लेखकों को अनुज्ञप्ति में निर्धारित कार्यस्थल जैसे उप पंजीयक कार्यालय, जिला पंजीयक कार्यालय, तहसील परिसर, कलेक्टरेट परिसर एवं न्यायालय परिसर अथवा अन्य शासकीय कार्यालय परिसर में बैठकर कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। जहां संपत्ति स्थित है उसी से संबंधित पंजीयन कार्यालय में दस्तावेज पंजीयन हेतु स्वीकार किए जाएंगे आगामी आदेश तक अन्य तहसीलों के दस्तावेजों का पंजीयन जिला मुख्यालय में वर्जित होगा। पंजीयन कार्यालयों में दस्तावेजों के पंजीयन के अलावा सर्च एवं नकल के आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
स्टाफ की क्षमता अनुसार एक तिहाई अधिकारियों एवं कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर बना कर लागाई जाए। भारत सरकार के निर्देशानुसार, कार्यालय के संचालन की समयावधि का कड़ाई से पालन किया जाए। अपितु किन्ही कारणवश अंतिम पक्षकार का पंजीयन कार्य समयावधि पर पूर्ण नहीं होने पर उनके पंजीयन कार्य पूर्ण कराने एवं हाने तक कार्यालयों खुला रखा जाए। पंजीयन कार्यालयों में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस का पालन सुनिश्चित किया जाए। किसी भी परिस्थिति में भीड़ एकत्रित नही होने चाहिए। पंजीयन के दौरान फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए और सभी कर्मचारियों और पक्षकारों को निर्देशित किया जाए कि वह अपने मोबाईल में आरोग्य सेतु एप जरूर इंस्टॉल कर लें, ताकि यदि बाद में कोई व्यक्ति संक्रमित पाया तो उसके स्रोत कर पता लगाया जा सके और उन व्यक्तियों को सावधान किया जा सके जो उनके संपर्क में आए हैं। पंजीयन कक्ष में एक बार में केवल एक दस्तावेज से संबंधित पक्षकारों एंव गवाहों को प्रवेश दिया जाए, बाद में क्रम से संबंधित पक्षकारों को प्रतीक्षा हॉल में बैठने की व्यवस्था किया जाए। अगले क्रम के पक्षकारों को पंजीयन कक्ष में तभी प्रवेश दिया जाए जब पहले क्रम के पक्षकार पंजीयन में रूकने की अनुमति न दिया जाए। किसी भी स्थिति में पंजीयन कार्यालय में अनावश्यक भीड़ की स्थिति उत्पन्न न होने पाये यह सुनिश्चित किया जाए।

Categorized in: