आगामी आदेश तक नहीं किया जा सकेगा सिटी बस टैक्सी व ई-रिक्शा का संचालन

अंबिकापुर. केंद्रीय गृह मंत्रालय व परिवहन मुख्यालय ने कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम तथा आपातकालीन परिस्थितियों के मद्देनजर लोकहित में सार्वजनिक परिवहन पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी गई है।

ऐसे में छत्तीसगढ़ में यान, बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा अभी नहीं चल पाएंगे। पूर्व में सिटी बस, ऑटो व ई-रिक्शा के परिवहन की अनुमति ग्रीन जोन वाले इलाके में दी गई थी।

उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि 4 मई से 17 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। इसका कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए गए हैं।

छत्तीसगढ़ परिवहन आयुक्त डॉ. कमलप्रीत सिह ने छत्तीसगढ़ के सभी कलक्टरों को आदेश जारी करते हुए कहा कि लोकहित में अंतरराज्यीय व राज्य में संचालित होने वाली समस्त प्रकार के सार्वजनिक परिवहन यान, बस, सिटी बस, टैक्सी, ऑटो व ई-रिक्शा का संचालन आगामी आदेश तक स्थगित किया जाता है!
उन्होंने कहा कि विशेष एवं आपातिक परिस्थितियों में राज्य के भीतर एवं बाहर आवागमन के लिए सार्वजनिक परिवहन यानों के संचालन हेतु राज्य सरकार की निर्धारिक प्रक्रिया के अनुसार अनुमति होगी।

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