तीस हजार के बदले वसूले एक लाख,  फिर की ब्याज की मांग…
बैकुंठपुर। जिले में सूदखोर के खिलाफ कोरिया पुलिस ने बड़ी कार्यवाही की है। पीड़ित ने तीस हजार के जगह एक लाख चुकाये फिर भी सूदखोर और ब्याज मांग रहा था। गौरतलब हो कि कोरिया के चर्चा थाना निवासी कालरीकर्मी देवदास पिता स्वर्गीय फूलसाय ने एक वर्ष पूर्व आरोपी राजा मिश्रा से 30 हजार रुपए उधार में लिया था। जिसका तीस हजार के जगह एक लाख रूपए चुकाने के बाद भी सूदखोर राजा मिश्रा ब्याज मांग रहा था । सूदखोर के द्वारा लगातार प्रार्थी को प्रताड़ित किया जा रहा था जिसके चलते प्रार्थी ने चरचा थाने में अपराध दर्ज कराया। इसके बाद कोरिया पुलिस अधीक्षक के द्वारा टीम गठित कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। प्रार्थी की शिकायत पर चर्चा थाने में अपराध क्रमांक  172 / 2023 धारा 294, 506, 386, 452 भादवि 4 कर्जा एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। प्रार्थी देवदास पिता स्व० फूलसाय उम्र 58 वर्ष निवासी महाराणा प्रताप कालोनी चरचा जिला कोरिया, जो एसईसीएल में नौकरी करता है। उसने एक वर्ष पूर्व आरोपी राजकुमार मिश्रा उर्फ राजा मिश्रा उम्र 46 वर्ष निवासी सुभाषनगर चरचा थाना चरचा जिला कोरिया से 30 हजार रूपया उधार मे लिया था। जिसका आरोपी एक लाख रूपया ब्याज सहित वसूल कर लिया। तथा पुनः दिनांक 10 अक्टूबर 2022 को प्रार्थी के घर अंदर मे डण्डा लेकर जबरन प्रवेश किया। तथा भय दिखाकर पुनः ब्याज राशि वसूलने के लिये प्रार्थी को माँ बहन की अश्लील गालियां व जान से मारकर खत्म कर देने की धमकी देकर प्रार्थी को भय दिखाकर प्रार्थी से एक कोरा चेक ले लिया। एवं प्रार्थी के बैंक खाता से 25 हजार रुपये निकाल लिया। दिनांक 20 सितंबर 2023 को प्रार्थी के खाते में बोनस का एक लाख 92 हजार रूपये आया था। जिसको भी लेने के लिये प्रार्थी के क्वॉर्टर के सामने आरोपी जाकर ब्याज की मांग कर प्रार्थी को भय पैदा कर वसूलने का कोशिश किया है।  जिससे पीडित होकर प्रार्थी ने थाना चरचा में अपराध दर्ज कराया है। विवेचना में पुलिस अधीक्षक कोरिया त्रिलोक बंसल, अति.पु.अधी. कोरिया श्रीमती मोनिका ठाकुर तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर श्रीमती कविता ठाकुर के देशा निर्देश पर थाना चरचा एवं सायबर सेल की संयुक्तं टीम तैयार कर आरोपी को 26 सितंबर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। आरोपी थाना चरचा का आदतन गुण्डा बदमाश है। आरोपी का पूर्व में भी कर्जा वसूल कर अपराध घटित करते आ रहा है। इसके विरुद्ध थाना चरचा में
(01) अप0 क0 102/01 धारा 341,323,325 ,384 भादवि0 3,4 कर्जा एक्ट, (02) अप० क० 181/04 धारा 294,506,384 भादवि०, 4कर्जा एक्ट, (03) अप० कo 185/04 धारा 294,341,323,506,384 भादवि0 4 कर्जा एक्ट एवं (1-10)अजा/अजजा अत्याचार निवारण अधिनियम (04) अप0 क0 31/06 धारा 506 बी भादवि0 4 कर्जा एक्ट, (05) अप क० 129/06 धारा 13 जुआ एक्ट (06) अप० क० 56/16 धारा 294, 506,323,34 भादवि0 (07) अप० क० 132/16 धारा 341,147, 148, 294, 506बी, 353, 323, 336, 332, 186, 149 भादवि (08) अप० क० 173/16 धारा 147,341,188 भादवि0 (09) अप० क० 171/17 धारा 13 जुआ एक्ट का अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें चालानी कार्यवाही हो चुकी है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कायम कर आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में प्रशिक्षु उप पुलिस अधीक्षक रविकांत सहारे, उप निरीक्षक अब्दुल मुनाफ, सहायक उप निरीक्षक हीरा लाल कुजूर, प्रधान आरक्षक सत्येन्द्र तिवारी, आरक्षक राजेश कुमार, बाल मुकून्द पैकरा, महिला आरक्षक उषा सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

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