परिवहन विभाग की कार्रवाई में खुली पोल, प्रदेश में 349 यात्री वाहनों पर 4,47,800 रुपये जुर्माना
अंबिकापुर। राज्य शासन द्वारा आम जनता को बेहतर यातायात एवं परिवहन के साधन उपलब्ध कराने की दृष्टि से राज्य के विभिन्न मार्गों में साधारण श्रेणी से लेकर वातानुकूलित शयन श्रेणी के निजी यात्री वाहनों के संचालन को लेकर विविध दिशानिर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसका पालन नहीं के बराबर हो रहा है। परिवहन अधिकारियों के द्वारा यात्रियों की सुविधा के मद्देनजर दी जाने वाली हिदायतें कड़ी कार्रवाई नहीं होने से कागजों में सिमटी रह जाती हैं। कई बार यात्रियों से वाहन संचालकों द्वारा अधिक किराया दर वसूलने का मामला भी सामने आता है। इसे लेकर कई बार बस के कर्मचारियों व यात्रियों के बीच हुज्जतबाजी भी होती हैं। राज्य के परिवहन अधिकारियों ने अधिक किराया वसूली की शिकायतों को तत्काल संज्ञान में लेते हुए ऐसे यात्री वाहनों के विरूद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार आरटीओ उड़नदस्ता अंबिकापुर के द्वारा 4 व 5 नवम्बर को की गई कार्रवाई के दौरान 9 यात्री बसों से 68 सौ रुपये समन शुल्क वसूल किया है।
परिवहन विभाग के निर्देशानुसार बसों में यात्रियों के गंतव्य स्थान के लिए निर्धारित किराया दर की जानकारी किराया सूची चस्पा करने दी जानी है, जो किसी भी यात्री बस में देखने को नहीं मिलता है। ऐसे हालातों में बनने वाली परिस्थितियों से निजात दिलाने के लिए त्योहार के मौसम में परिवहन विभाग के प्रवर्तन अमले ने सख्ती दिखाते हुए निर्देशों के अनुपालन में यात्री वाहनों की जांच करते हुए निर्धारित किराए की राशि से अधिक किराया वसूल करते पाए गए वाहनों एवं बिना किराया दर सूची चस्पा किए संचालित 349 यात्री वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 47 हजार 800 रुपये समन शुल्क वसूल किया है। विभाग द्वारा आम जनता से भी अपील की गई है कि शासन द्वारा जिन वर्गों को यात्री किराए में रियायत, छूट दी गई है, यदि यात्रा के दौरान उन्हें किराए में छूट नहीं दी जाती है, या किसी प्रकार का अभद्र दुर्व्यवहार या अवैध किराया वसूल किया जाता है, तो इसकी शिकायत साक्ष्य या तथ्य के साथ संबंधित जिले के परिवहन अधिकारी से किया जाए। विभाग द्वारा परिवहन अधिकारी एवं प्रवर्तन अमले को ऐसी शिकायतों को त्वरित गंभीरता से लेने व इस दिशा में निरंतर चेकिंग कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
इन्हें यात्रा दौरान देनी है 50 से 100 फीसदी छूट
राज्य शासन ने निजी यात्री वाहनों में सफर करने वाले ऐसे व्यक्ति जो दृष्टिहीन हंै, बौद्धिक दिव्यांग, ऐसे दिव्यांग जो दोनों पैरों से चलने में असमर्थ हंै, वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है, एच.आई.व्ही. एड्स से पीड़ित व्यक्ति के लिए यात्री किराए में 100 प्रतिशत छूट दी है। यही नहीं समाज की मुख्यधारा से जोड़ने के उद्देश्य से नक्सलवाद से प्रभावित का प्रमाणपत्र रखने वाले व्यक्ति को यात्री बस में सफर करने पर किराए में 50 प्रतिशत की रियायत देने हेतु अधिसूचित गया है। इसका कितना पालन किया जा रहा है, यह परिवहन विभाग के जांच में सामने आया। जांच के दौरान 349 वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्रवाई करके कड़ी हिदायत दी गई है।

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