उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुरूप चावल का हो भंडारण-रीना बाबासाहेब कंगाले
जिला कलेक्टरों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में कई विषयों की समीक्षा
अंबिकापुर। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की सचिव रीना बाबासाहेब कंगाले ने बुधवार को राज्य के समस्त जिलों के कलेक्टर की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक लेकर धान उपार्जन एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राशन सामग्री के भण्डारण की समीक्षा की। इस दौरान कलेक्टोरेट के एनआईसी कक्ष में कलेक्टर विलास भोसकर एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
बैठक में खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में उपार्जित धान के निराकरण एवं माह जून से अगस्त के पीडीएस चावल के उचित मूल्य दुकानों में अग्रिम भण्डारण के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में संग्रहण केंद्रों में भंडारित अतिशेष धान के निराकरण की जिलेवार समीक्षा के दौरान श्रीमती कंगाले ने कहा कि सभी जिले धान का जल्द से जल्द उठाव सुनिश्चित करें। संग्रहण केंद्रों में धान के सुरक्षित रख-रखाव की जांच हेतु जिला स्तरीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाएं। उन्होंने प्राइस मेच किए गए स्टेकों के विरूद्ध समय-सीमा में सुरक्षा निधि जमा करने तथा स्टेकों के विरूद्ध वास्तविक राशि जमा किए जाने की समीक्षा की। खरीफ वर्ष 2024-25 अंतर्गत एफसीआई में चावल जमा की जानकारी ली गई तथा आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। बैठक में सचिव श्रीमती कंगाले ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संबंध में कहा कि राशनकार्डधारी परिवारों को माह जून से अगस्त 2025 तक 3 माह के लिए पात्रता अनुसार चावल का आबंटन जारी किया गया है। उन्होंने जून माह में 03 माह का एकमुश्त वितरण करने हेतु शासकीय उचित मूल्य दुकानों में आबंटन अनुरूप चावल का भंडारण किए जाने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि इस हेतु निर्धारित समय-सीमा 30 मई तक पूर्ण भण्डारण हेतु परिवहन हेतु वाहन की व्यवस्था हो। 03 माह के चावल भण्डारण हेतु उचित मूल्य दुकानों में पर्याप्त भण्डारण क्षमता की उपलब्धता सुनिश्चित करें। एकमुश्त चावल वितरण हेतु आवश्यक व्यवस्था की जाए, इससे हितग्राहियों को अवगत कराने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार करें। पहुंचविहीन उचित मूल्य दुकानों मे राशन सामग्री का अग्रिम भण्डारण सुनिश्चित किया जाए।
जून माह में किया जाएगा वितरण
जिला खाद्य अधिकारी ने बताया कि संचालक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय से प्राप्त निर्देशानुसार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, छत्तीसगढ़ खाद्य और पोषण सुरक्षा अधिनियम एवं मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना के राशनकार्ड धारकों को जून से अगस्त तक 3 माह के लिए पात्रता अनुसार चावल का आबंटन जारी किया गया है। इसका माह जून में एकमुश्त वितरण करने हेतु भंडारण शासकीय उचित मूल्य दुकानों में करने की कार्रवाई की जा रही है। पात्रता अनुसार राशनकार्ड धारकों को 3 माह का चावल एकमुश्त वितरण किया जाएगा।

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