मामला प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण का, सीईओ के शिकायत पर अपराध दर्ज

अंबिकापुर। बलरामपुर-रामानुजगंज जिला के जनपद पंचायत शंकरगढ़ अंतर्गत फर्जी मस्टर रोल जारी करके मनरेगा से मजदूरी की राशि और प्रधानमंत्री आवास का फर्जी जियोटैग करके हितग्राहियों के आवास का 10 लाख 5881 रुपये हितग्राहियों और मजदूरों के खाते में अंतरित करवाने के बाद गबन करने का मामला प्रकाश में आया है। पुलिस ने पंचायत सचिव एवं रोजगार सहायक के विरूद्ध पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

कार्यालय जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेद प्रकाश पाण्डेय ने तत्संबंध में शंकरगढ़ थाना में जांच रिपोर्ट के साथ लिखित शिकायत पत्र देकर अवगत कराया है कि जॉन कुमार टोप्पो पंचायत सचिव एवं संजय दास ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत हरगवां के द्वारा प्रधानमंत्री आवास हितग्राहियों का आवास का फर्जी जियोटैग करके आवास की राशि उनके खाते में अंतरित कराने के बाद सात हितग्राहियों से नकद, अंगूठा लगवाकर 09 लाख 50 हजार रुपये गबन किया गया है। वहीं स्वीकृत आवास का फर्जी मस्टररोल जारी करवाकर विभिन्न मजदूरों के खाते में मजदूरी की राशि अंतरित कराते हुए 01 लाख 881 रुपये का गबन किया गया है।

केस-1
विस्टा पैकरा/लोडे एवं बिस्टा/लोडे एक ही व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्राम सभा प्रस्ताव फार्म में सरल क्रमांक 14 में विस्टा/लोडे को पात्र तथा आवास प्लस ग्राम सभा प्रस्ताव फार्म में सरल क्रमांक 47 में विस्टा पैकरा/लोडे को पात्र कर पंचायत सचिव एवं ग्राम रोजगार सहायक द्वारा आवास स्वीकृत कराया गया। हितग्राही के नाम पर आवास अप्रारंभ है, जबकि हितग्राही के खाते में 02 लाख 40 हजार रुपये तथा मनरेगा से 33 हजार 894 रुपये भुगतान कराया गया है।

केस-2
इदना पिता माघे एवं शांति दोनों पति-पत्नि नहीं हैं, और मुन्ना पत्नि शांति के नाम से आवास स्वीकृत है, जो वर्तमान में अप्रारंभ है फिर भी शांति के नाम से 01 लाख 20 हजार रुपये जारी कराया गया है, जबकि शांति के पति मुन्ना के नाम आवास पूर्व में ही स्वीकृत हो चुका है।

केस-3
मंगरू पिता शिवनाथ एवं मुन्नी दोनों पति-पत्नि हैं, मंगरू शिवनाथ का आवास टॉप लेबल पर प्रगतिरत है। मुन्नी के नाम आवास वर्तमान में अप्रारंभ है, लेकिन इन्हें 01 लाख 20 हजार रुपये तथा मनरेगा से 20 हजार 358 रुपये का लाभ दिलाया गया है।

केस-4
बिजू पिता टेडगु के नाम से स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है, लेकिन हितग्राही के खाते में 01 लाख 20 हजार रुपये तथा मनरेगा से 21 हजार 942 रुपये भुगतान हो चुका है।
केस-5
जुगना पिता तेतरा के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है, लेकिन हितग्राही को 01 लाख 20 हजार रुपये और मनरेगा से 24 हजार 687 रुपये भुगतान कराया गया है।

केस-6
निशांत कुमार एक्का पिता अमृत एक्का के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है, इसके नाम पर भी 95 हजार रुपये जारी कराया गया है। हितग्राही के बयान के आधार पर सामने आया कि 40 हजार रुपये ओ.टी.पी. के माध्यम से रोजगार सहायक संजय दास आवास बनवाने के नाम पर लिया है।

केस-7
ग्राम पंचायत हरगवां के हितग्राही पाण्डुल कुजूर पिता केवटा के नाम स्वीकृत आवास वर्तमान में अप्रारंभ है, हितग्राही का कहना है कि जॉन टोप्पो पंचायत सचिव, एवं ग्राम रोजगार सहायक संजय दास पांच बार अंगूठा लगवाकर 10-10 हजार के मान से 50 हजार रुपये लिए हैं।

26 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण, 47 प्रगति पर
जनपद पंचायत शंकरगढ़ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी वेद प्रकाश पाण्डेय ने बताया है कि ग्राम पंचायत हरगवां में 26 प्रधानमंत्री आवास पूर्ण हंै, शेष 47 आवास प्रगतिरत हंै। संजय दास रोजगार सहायक द्वारा भौतिक रूप से अपूर्ण आवासों को फर्जी तरीके से पूर्ण आवास बताकर जियो टैग किया गया है। पंचायत सचिव जॉन टोप्पो एवं रोजगार सहायक संजय दास के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के 07 हितग्राहियों का 09 लाख 05 हजार रुपये एवं मनरेगा से मजदूरी राशि 1,00881 रुपये कुल 10 लाख 05 हजार 881 रुपये आहरण कर गबन करने की पुष्टि हुई है। पुलिस ने उपलब्ध कराए गए दस्तावेज के आधार पर पंचायत सचिव और रोजगार सहायक के विरूद्ध बीएनएस की धारा 3(5), 316(5), 318(2), 318(4), 336(3), 338, 340(2) का मामला दर्ज कर लिया है।

 

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