पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, पूर्व में 3 भेजे गए जेल  

अंबिकापुर। गांधीनगर थाना पुलिस ने चिटफंड के मामले में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने आपराधिक षड्यंत्र करते हुए शेयर मार्केट में पैसे लगाने पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का मुनाफा देने का झांसा देकर लाखों की ठगी की घटना को अंजाम दिया था। मामले मे पूर्व में तीन आरोपियों को गिरफ्तार करके पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश किया है।

जानकारी के मुताबिक भोला प्रसाद कुर्रे ने 03.12.24 को रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 24.01.24 से 02.06.24 के मध्य आरोपी संजीत अग्रवाल अपने परिवार के सदस्यों व अन्य के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र करते हुए लोगों को शेयर मार्केट में रुपये लगाने पर प्रतिमाह 10 प्रतिशत का मुनाफा देने का लालच देकर लोगों से लाखों रुपये का धोखाधड़ी किया है। रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 420, 120(बी) भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में पुलिस ने लिया। विवेचना के दौरान प्रार्थी तथा गवाहों का बैंक स्टेटमेंट लेकर खाते का अवलोकन पुलिस की, तो सामने आया कि आरोपियों के खाते में भारी मात्रा में रुपये जमा किया गया है। प्रकरण में पंजीयक कार्यालय अंबिकापुर से जानकारी लेने पर पता चला कि आरोपी के कंपनी शुभ निवेश स्टॉक मार्केट का पंजीयन नहीं है। आरोपी संजीत अग्रवाल व अन्य आरोपियों के द्वारा इसके बाद भी उक्त नाम से कंपनी खोलकर बिना अनुमति के लोगों को ज्यादा लाभ देने का झांसा देकर स्थानीय लोगों को एजेंट का कार्य देने और चैन सिस्टम के माध्यम से सीधे-साधे निवेशकों से रुपये जमा कराकर करोड़ो रुपये की ठगी कर रहे थे, बाद में कंपनी का कार्यालय बंद करके भाग गए। आरोपियों के द्वारा ईनामी चिट और धन परिचालन स्कीम (पाबंदी) अधिनियम 1978 की धारा 4, 5, 6 एवं छत्तीसगढ़ के निक्षेपकों का हितों का संरक्षण नियम 2005 की धारा 10 का अपराध पाए जाने पर उक्त धारा जोड़कर पुलिस अग्रिम कार्रवाई शुरू की। प्रकरण के विवेचना में निवेशक एवं गवाहों के कथन व प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया गया कि भोला प्रसाद कुर्रे निवेशकों से संपर्क करके शुभ निवेश कंपनी को अपना होना बताकर तथा विश्वास दिलाकर छलपूर्वक रुपये निवेश कराया और अपने खाता में लाखों रुपये प्राप्त किया था। रुपये को लगातार खर्च किया गया किंतु कंपनी के नाम के किसी भी खाते में रुपये जमा नहीं किया गया। पुलिस टीम ने मामले में भोला प्रसाद कुर्रे, देवकुमार कुर्रे व संजीत अग्रवाल को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पूर्व में पेश किया था।

प्रकरण में नामजद आरोपी कन्हैयालाल अग्रवाल पिता स्व. गुगन राम अग्रवाल 60 वर्ष निवासी भैयाथान रोड सूरजपुर के बारे में निवेशकों के द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश किया है। विवेचना दौरान आरोपी संजीत अग्रवाल के आईसीआईसीआई स्थित बैंक खाता का अवलोकन करने पर निवेशकों से प्राप्त रकम को छाया मोबाइल नामक बैंक खाता में ट्रांसफर किया जाना पाया गया। उक्त खाता के संबंध में जानकारी लेने पर खाता साकेत साहू द्वारा संचालित करना सामने आया। साकेत साहू को नोटिस देकर पुलिस ने संजीत अग्रवाल के खाता में ट्रांसफर हुए रकम के संबंध में वैध दस्तावेज मांगा गया तो कोई दस्तावेज नहीं मिला। उसने रकम नगदी के रूप में आहरण करके संजीत को देना बताया। संतोषजनक दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पुलिस ने प्रकरण में आरोपी संजीत अग्रवाल को लाभ पंहुचाने में आपराधिक संलिप्तता पाये जाने पर पुलिस ने साकेत साहू पिता विश्वनाथ साहू 33 वर्ष निवासी साहू गली सूरजपुर को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक विकास सिंह, अरविन्द उपाध्याय, अतुल शर्मा, ऋषभ सिंह सक्रिय रहे।

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