अंबिकापुर। कलेक्टर अजीत वसंत द्वारा ग्राम भिट्टीकला तहसील अंबिकापुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 782, 783 एवं 790 रकबा कुल 1.271 एकड़ भूमि के संबंध में प्राप्त आवेदन पर सुनवाई करते हुए आगामी आदेश पर्यन्त भूमि के क्रय-विक्रय पर रोक लगाने तथा यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं।

जारी अदेशानुसार आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिट्ठीलकला महुआटिकरा तहसील अंबिकापुर द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि, आवेदिका के स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि ग्राम भिट्ठीकला तहसील अंबिकापुर में भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790 रकबा क्रमश: 0.680, 0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि स्थित है। आवेदिका व अनावेदक कमांक-01 पुष्पा अग्रवाल पति अनिल अग्रवाल निवासी मालती लाइफ स्टाइल महोबा बाजार कोटा रोड रायपुर (छ.ग.) के मध्य उपरोक्त भूमि में से मात्र 24 डिसमिल भूमि को राशि 3.00 लाख रुपये प्रति डिसमिल के दर पर कुल 72.00 लाख रुपये में विकय का सौदा हुआ था, परंतु अनावेदक कमांक 02 से 06 अनावेदक कमांक (2) सागर विश्वकर्मा आ. अज्ञात, (3) डोमन राजवाड़े आ. प्रभु (4) जीतन विश्वकर्मा आ. अज्ञात (5) आशीष उर्फ बाबा आ. अज्ञात एवं संजय गुप्ता आ. बसंतलाल गुप्ता सभी निवासी भिट्ठीकला महुआटिकरा के साथ षड्यंत्र करते हुये उसके स्वामित्व की सम्पूर्ण रकबा 1.271 हे. (3.14 एकड़) भूमि का धोखाधड़ी करते हुये फर्जी विकय पत्र 15.05.2026 को निष्पादित करा लिए हैं। इनके विरूद्ध तत्काल संबधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराते हुये आवेदिका के आवेदन के संबध में समुचित कार्रवाई की जावे। आवेदन को आवेदिका के समक्ष सुना गया। विचारोपरांत आवेदिका श्रीमती सावित्री यादव बेवा स्व. बंधन यादव निवासी भिट्ठीकला महुआटिकरा के स्वामित्व की ग्राम भिट्ठीकला तहसील अंबिकापुर में स्थित भूमि खसरा कमांक 782, 783, 790 रकबा क्रमश: 0.680, 0.502, 0.089 कुल रकबा 1.271 हे. भूमि के कय-विक्रय पर आगामी आदेश पर्यन्त तक के लिये रोक लगाई गई है। उक्त भूमि पर यथास्थिति बनाये जाने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) अंबिकापुर को मामले की जांच कर सात दिवस के भीतर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया है। साथ ही तहसीलदार अंबिकापुर को भी आवश्यक वैधानिक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

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