अंबिकापुर। कूटरचित दस्तावेज के आधार पर 30 एकड़ शासकीय भूमि का वनाधिकार मान्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने के मामले में सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी, उप परिक्षेत्र जयनगर की रिपोर्ट पर गांधीनगर थाना पुलिस ने 5 लोगों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
कार्यालय सहायक वन परिक्षेत्राधिकारी उप परिक्षेत्र जयनगर धीरेन्द्र कुमार सिंह ने उपवनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 28.05.2025 एवं वनपरिक्षेत्राधिकारी सूरजपुर के पत्र दिनांक 29.05.2025 का हवाला देते हुए बताया है कि ग्राम कोल्डीहा एवं आमगांव के मध्य कक्ष क्रमांक पी-2533 वनखण्ड आमगांव, बीट महाबीरपुर, वनपरिक्षेत्र सूरजपुर अंतर्गत एक ही परिवार के 05 सदस्य उमेश केरकेट्टा आ. प्रताप केरकेट्टा, महेश केरकेट्टा आ. प्रताप केरकेट्टा, सुनीता केरकेट्टा आ. प्रताप केरकेट्टा, हरदयाल केरकेट्टा आ. प्रताप केरकेट्टा, श्रीमति रजनी केरकेटटा आ. प्रताप केरकेट्टा सभी निवासी कोलडीहा के द्वारा अवैध तरीके से वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र बनवाकर करीब 30 एकड़ शासकीय वन भूमि को प्राप्त किया गया है। ग्रामवासियों के लिखित शिकायत पर वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर के आदेशानुसार उप वनमण्डलाधिकारी सूरजपुर ने जांच दौरान उपरोक्तों के नाम पर जारी वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र क्रमांक 0078987, 0078968, 0078966, 0078956, 0078969 के संबंध में सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग अंबिकापुर से जानकारी ली, तो उक्त वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र, विभाग के दायरा पंजी, सील, हस्ताक्षर में भिन्नता पाई गई। वन अधिकार मान्यता प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर धीरेन्द्र कुमार सिंह डिप्टी रेंजर जयनगर की रिपोर्ट पर पुलिस ने पांचों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

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