ओपन बोर्ड की अंकसूची को अवैध घोषित कर कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी की नियुक्ति की तैयारी का आरोप

अधिकारियों ने समिति के बीच मामले को रखने की बात कही

कुसमी। बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत अंतर्गत वार्ड क्रमांक 09 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद पर नियुक्ति में अनियमितता बरतते हुए कम अंक प्राप्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की तैयारी है। आदेश जारी के पूर्व ही नियुक्ति प्रक्रिया विवादों से घिर गई है। ज्यादा अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी ने इसकी शिकायत बलरामपुर कलेक्टर से की है।

विदित हो कि 13 अक्टूबर 2020 में कुसमी विकासखंड के ग्राम पंचायतों के साथ नगर पंचायत के वार्ड क्रमांक 07, 09 एवं 14 सहित अन्य वार्डों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद में नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें वार्ड क्रमांक 09 के लिए आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद हेतु प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद प्रकाशित वरिष्ठता सूची में पात्र अभ्यर्थियों में अनिता गुप्ता का नाम एक नंबर में था, लेकिन दावा-आपत्ति के निराकरण के दौरान अनिता गुप्ता की कक्षा 12वीं ओपन बोर्ड परीक्षा की अंकसूची को यह कहकर अवैध घोषित कर दिया गया कि इनके द्वारा पूर्व में माध्यमिक शिक्षा मंडल से कक्षा 12वीं की परीक्षा पास की गई है। इस आधार पर उक्त अभ्यर्थी के नाम को वरिष्ठता सूची के पहले क्रम से हटाकर चौथे नंबर पर दर्ज कर नीचे के क्रम की अभ्यर्थी को नियुक्त करने नगर पंचायत के परिषद से प्रस्ताव पारित करवा कर नियुक्ति आदेश जारी करने की तैयारी की जा रही है। आरोप है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नियुक्ति में शासन से इस प्रकार का कोई गाइड लाइन जारी नहीं होने के बाद भी विभाग द्वारा अपने चहेते अभ्यर्थी को नियुक्ति दिलाने के लिए ऐसा नियम बताकर ओपन बोर्ड की अंकसूची को अवैध घोषित कर दिया जा रहा है। बता दें कि राज्य ओपन बोर्ड द्वारा 23 सितंबर 2022 को जारी पत्र में उल्लेख किया गया है कि आठ सितंबर 2022 को आयोजित प्रबंध कार्यसमिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र परीक्षा में अन्य बोर्ड या राज्य ओपन स्कूल से कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों को अन्य संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता होगी, साथ ही ओपन बोर्ड द्वारा जारी हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष मान्यता दी गई है। ओपन बोर्ड द्वारा जारी पत्र से स्पष्ट है कि किसी भी बोर्ड से कक्षा 12वीं के छात्रों को अन्य संकाय में प्रवेश हेतु पात्रता होगी। इसे ओपन बोर्ड के शुरुआत वर्ष 2008 से ही मान्य किया गया है, इसके बाद भी ओपन बोर्ड से जारी अभ्यर्थी की अंकसूची को अवैध घोषित कर दिया गया है। पूरे मामले में अभ्यर्थी ने बलरामपुर कलेक्टर को शिकायत पत्र प्रस्तुत करते हुए बताया गया है कि नगर पंचायत कुसमी द्वारा कार्यालय परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग कुसमी के विज्ञापन क्रमांक 346/स्था/मबावि/2020-21 दिनांक 13 अक्टूबर 2020 के माध्यम से वार्ड क्रमांक 9 के लिए जारी आवेदित पद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए आवेदन की थी। अभ्यर्थी का कहना है कि जारी मेरिट सूची में उसका नाम नंबर एक में था, बाद में परियोजना अधिकारी कुसमी ने उसे मौखिक बताया कि उनके द्वारा आवेदन के साथ आंबा कार्यकर्ता पद हेतु लगाई गई कक्षा 12वीं की अंकसूची ओपन बोर्ड की है, उन्होंने कक्षा 12वीं की परीक्षा पूर्व में भी उत्तीर्ण की है, बाद में 12वीं की अंकसूची ओपन बोर्ड का लगाया गया है, जिसे दावा आपत्ति आने के बाद मान्य नहीं किया जाएगा।

आरटीआई के तहत नहीं मिली जानकारी
परियोजना कार्यालय एकीकृत महिला बाल विकास विभाग कुसमी में सात जुलाई 2022 को सूचना के अधिकार के तहत मेरिट सूची पर प्राप्त दावा आपत्तियों की सूची व अन्य पत्र में संलग्न दस्तावेज की अभिप्रमाणित प्रति सहित नियुक्ति प्रक्रिया से जुड़े कई दस्तावेज की मांग अभ्यर्थी के पति द्वारा की गई, किंतु जानकारी प्रदान करने की अवधि व्यतीत हो जाने के उपरांत भी किसी प्रकार की जानकारी नहीं दी गई, इसके बाद प्रथम अपील जिला परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास विभाग बलरामपुर के समक्ष एवं द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को किया गया, इसके बाद भी प्रार्थी को किसी प्रकार की जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि सूचना के अधिकार के तहत जानकारी नहीं देना दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

पैसे के सांठ-गाठ का भी लगाया आरोप
शिकायत पत्र में यह भी आरोप लगाया गया है कि परियोजना अधिकारी एकीकृत महिला बाल विकास विभाग कुसमी एवं उनके कार्यालय में कार्यरत कलेक्टर दर के ऑपरेटर द्वारा वर्तमान में ओपन प्रवेश परीक्षा में बैठने की प्रक्रिया का हवाला देकर छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड द्वारा वर्ष 2018 में जारी प्रमाण पत्र को अवैध बता दिया गया और वरीयता सूची के निचले क्रम के अभ्यर्थी से सांठगांठ व उगाही कर नियुक्ति प्रदान करने की कोशिश की जा रही है, जबकि अन्य अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में 50 प्रतिशत से कम अंक अर्जित किया गया था, श्रेणी सुधार किया गया है। प्रार्थी का कहना है कि ओपन बोर्ड द्वारा जारी हायर सेकेंडरी प्रमाण पत्र को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के समकक्ष की मान्यता दी गई है। विभिन्न केंद्रीय नियुक्तियों एवं प्रवेश परीक्षाओं में भी मान्यता प्रदान की जा रही है।

कार्रवाई नहीं होने से हौसले बुलंद
बलरामपुर कलेक्टर को दिए गए शिकायत पत्र में बताया गया है कि पूर्व में भी अनियमितता उजागर होने पर विकासखंड कुसमी अंतर्गत आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की नियुक्ति निरस्त की गई है, किंतु उक्त कृत्य के जिम्मेदार अधिकारी-कर्मचारियों पर कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं किए जाने से इनके हौसले बुलंद हैं। शिकायत पत्र में कई तरह की बातों को उल्लेखित करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया में गोपनीय तरीके से सिर्फ फाइलों में कागजों का खेल खेला जाना और चहेतों से सांठ-गांठ, पैसे की लेनदेन कर भ्रष्टाचार की बातें कही गई है। प्रार्थी ने न्याय की गुहार उच्चाधिकारियों से लगाई है।

इनका कहना है
0 मामले में परियोजना अधिकारी फुलजेंसिया कुजूर ने कहा मूल्यांकन समिति द्वारा दावा आपत्ति निराकरण किया गया है, नियुक्ति आदेश अभी जारी नहीं किया गया है। नियुक्ति प्रक्रियाधीन है। समिति के बीच मामले को रखकर पुनर्विचार किया जाएगा और आगे की कार्रवाई की जाएगी।

0 मुख्य नगरपालिका अधिकारी कुसमी नारायण साहू ने कहा पूरी प्रक्रिया संबंधित विभाग से हुई है, उनके यहां सिर्फ पीआईसी में अनुमोदन के लिए आया था। अभी आगे का प्रतिवेदन नहीं बन पाया है। सभी जानकारी संबंधित विभाग के परियोजना अधिकारी से मिलेगी।

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