दिनदहाड़े हुई घटना से सहमे मोहल्लेवासी, रिश्तेदार पुलिसकर्मी पर बदमाशों को संरक्षण देने का आरोप
अंबिकापुर। शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र में आधा दर्जन लोगों ने दो दिन पूर्व घर में घुसकर एक युवक की लाठी-डंडे और धारदार हथियार से बेदम पिटाई कर दी, जिससे वह लहूलुहान हो गया। युवक को मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। युवक के सिर में 4 टांके लगे हैं और शरीर के अन्य हिस्से में भी चोट आई है। मारपीट के दौरान बीच-बचाव करने आई युवक की मां को भी बदमाशों ने नहीं छोड़ा और उनकी भी पिटाई कर दी। आरोप है कि कोतवाली पुलिस मामूली धारा लगाकर बदमाशों को खुली छूट देने का काम की है, जिस कारण ने वे इन्हें धमकाने में लगे हैं। आस-पड़ोस के लोग जो इस घटना के गवाह हैं, उन्हें भी अब उनकी बारी है, कहते हुए धमकाया जा रहा है।
जानकारी के मुताबिक चांदनी चौक कुम्हारपारा निवासी आकाश साव पिता संतोष साव 25 वर्ष इलेक्ट्रिशियन का काम करता है। 6 अक्टूबर को सुबह वह कलेक्टर बंगला के पीछे इलेक्ट्रिक का काम करने गया था। वापस घर जाते समय मोहल्ले में गौतम व प्रकाश ने साप्ताहिक बाजार लखनपुर में हुई पुरानी बात को लेकर उसे रोकने का प्रयास किया लेकिन वह नहीं रूका और घर आ गया। कुछ समय बाद अजय गुप्ता, अंकित, गोविन्द, संजय, गौतम, प्रकाश नामक युवक उसके घर तक पहुंचे और उस पर लाठी, डंडे व धारदार हथियार से हमला कर लहूलुहान कर दिए। बीच-बचाव करने आई युवक की मां मंजू देवी से संजय और अजय ने मारपीट किया। दिन-दहाड़े मारपीट की इस वारदात से पीड़ित परिवार के साथ मोहल्लेवासी सहमे हुए हंै। घटना के बाद पुलिस मामले को गंभीरता से नहीं ली और अभी तक जांच करने भी घटनास्थल नहीं गई है, और ना ही सीसीटीवी फुटेज देखी है। दिनदहाड़े घर में घुसकर दिखाई गई दबंगई से पीड़ित परिवार काफी सहमा हुआ है। पीड़ित की रिपोर्ट पर कोतवाली पुलिस ने मामूली धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिससे उनके हौसले बुलंद हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जिनके द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, उनके रिश्तेदार पुलिस विभाग में एएसआई हैं, जिससे इन बदमाशों को संरक्षण मिलने का भी आरोप लग रहा है। घटना के बाद कोतवाली थाना में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे परिवार के सदस्यों ने जब किसी धारदार हथियार से हमला में युवक का सिर फटने की जानकारी दी तो अपराध दर्ज करने वाला पुलिसकर्मी उनकी बातों को अनसुना कर दिया और ज्यादा हो जाएगा, कहते हुए लाठी डंडे से मारपीट करने का रिपोर्ट दर्ज कराने कहा। बाद में मामूली धारा 296, 351(3),115(2), 3(5) के तहत अपराध दर्ज किया गया है।

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