बैंक जाने पर पता चला कि खाते में आई राशि गलत तरीके से प्राप्त की गई
अंबिकापुर। ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक को गुमराह करके गलत तरीके से प्राप्त राशि को खाते में डालकर नकद राशि प्राप्त करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों के विरूद्ध केस दर्ज करके विवेचना में लिया है।
जानकारी के मुताबिक कोतवाली थाना क्षेत्र के जोड़ा पीपल में, भि_ीकला महुआटिकरा निवासी प्यारे लाल राजवाड़े पिता रामरतन राजवाड़े 36 वर्ष ग्राहक सेवा केन्द्र का संचालन करता है। 9 दिसम्बर 2024 को प्रिंस गुप्ता पिता मनोज गुप्ता निवासी ठनगनपारा मायापुर एवं उसके अन्य साथी ग्राहक सेवा केंद्र में पहुंचे और अपने घर में स्वास्थ्यगत समस्या बताकर नकद रुपये की जरूरत बताकर क्यूआर कोड रकम डालने के लिए मांगा। इसके बाद दुकान संचालक उसे स्टेट बैंक के खाता का क्यूआर कोड दे दिया। प्रिंस गुप्ता उसके क्यु आर कोड को स्केन करके पहली बार में 50 हजार रुपये डाला और नकद रुपये लेकर चले गया। कुछ देर बाद पुन: प्रिंस गुप्ता अपने साथी को लेकर ग्राहक सेवा केन्द्र में आया और मेडिकल समस्या बताकर पुन: उसी क्यु-आर कोड को स्केन करके 50 हजार 880 रुपये डालकर नकद रकम ले लिया। एक-दो दिन बाद ग्राहक सेवा केंद्र के संचालक के मोबाइल फोन में खाता होल्ड होने का मैसेज आया। बैंक के कलेक्ट्रेट ब्रांच शाखा में जाकर वह खाता होल्ड होने का कारण मैनेजर से पूछा तो पता चला कि उसके खाते में 59 हजार 684 रुपये धोखाधड़ी का आया है तब उसे प्रिंस गुप्ता के द्वारा अपने सहयोगी के साथ मिलकर उसके खाते में गलत तरीके से आए हुए रुपये को डालने और नकद रकम प्राप्त करके ठगी करने का आभास हुआ। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 3(5), 318(4) बीएनएस का मामला कायम कर लिया है।

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