अंबिकापुर। प्रेशर हॉर्न पर सख्त कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 25 बसों के विरूद्ध 50 हजार रुपये की चालानी कार्रवाई की है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा के दिशा-निर्देश पर यातायात पुलिस टीम ने बसों में लगे तेज आवाज वाले हॉर्न को निकलवाया और मानक अनुरूप हॉर्न लगाने की समझाइश दी। दुबारा प्रेशर हॉर्न लगाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
भारी वाहनों में लगे प्रेशर हॉर्न राहगीरों और अन्य वाहन चालकों के लिए कई प्रकार की परेशानी उत्पन्न करते हंै। बस एवं ट्रकों से प्रेशर हॉर्न से निकलने वाली तेज आवाज कई लोगों के सुनने की क्षमता को प्रभावित कर रही है। दुरुस्त यातायात व्यवस्था के साथ-साथ नागरिकों के हितों को संज्ञान में लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा यातायात पुलिस टीम को ऐसे वाहनों पर सख्ती से कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया था। इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम द्वारा गुरूवार को बस स्टैंड अंबिकापुर एवं अन्य प्रमुख मार्गों पर भारी वाहनों में लगे हॉर्न की जांच की गई, अधिकतर वाहनों में प्रेशर हॉर्न लगा हुआ पाया गया। वाहन चालकों को प्रेशर हॉर्न के उपयोग पर की जाने वाली वैधानिक कार्रवाई के बारे में समुचित जानकारी देते हुए ऐसे हॉर्न को निकलवाया गया। कार्रवाई के दौरान कुल 25 बसों में लगे प्रेशर हॉर्न निकाले गए और चालानी कार्रवाई करते हुए 50 हजार रुपये समन शुल्क वसूल किया गया। बस चालकों को बताया गया कि भीड़-भाड़ वाले जगह पर अचानक प्रेशर हॉर्न बजने से कई बार वाहन चालक घबरा जाते हैं, जिससे संतुलन बिगड़ जाता है। इससे एक्सीडेंट का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसी स्थितियों से बचने के लिए निर्धारित आवाज वाले सामान्य हॉर्न उपयोग में लाने की समझाइश दी गई। चेकिंग अभियान के दौरान यातायात शाखा प्रभारी उप निरीक्षक विजय कैवर्त, उप निरीक्षक अभय तिवारी, सहायक उप निरीक्षक सी.पी. सिंह, प्रधान आरक्षक विमल सिंह, आरक्षक इंद्रप्रताप, उमेश्वर पैकरा, नगर सैनिक रामदेव राम, विजय साहू, माउंट चालक नागेंद्र, चालक संदीप राजवाड़े सक्रिय रहे।

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