खतरनाक तरीके से वाहन चालन के मामले में पुलिस ने एमजी हैक्टर वाहन किया था जब्त

अंबिकापुर। नाबालिक वाहन चालक की स्टंटबाजी वाहन मालिक को भारी पड़ी, पुलिस ने वाहन जप्त करकेमामला न्यायालय के सुपुर्द किया था। न्यायालय ने वाहन स्वामी को 37 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया है। नाबालिक को अनाधिकृत रूप से वाहन चलाने हेतु देने पर एमजी हैक्टर वाहन के मालिक के विरुद्ध इस्तगासा तैयार करके न्यायालय में पेश किया गया था। थाना गांधीनगर पुलिस टीम द्वारा वाहन मालिक का लाइसेंस निलंबित कराने की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।

जानकारी के मुताबिक थाना गांधीनगर पुलिस को सूचना मिली थी कि नावापारा मुख्य मार्ग में कुछ युवक एमजी हैक्टर वाहन में स्टंटबाजी करके खतरनाक तरीके से वाहन चला रहे है। वाहन चालक अपने अन्य साथियों को वाहन में बाहर की ओर बैठाकर वाहन चलाते हुए सरेराह प्रदर्शन कर रहा है। मामले को संज्ञान में लेकर डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल ने पुलिस टीम को त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में थाना गांधीनगर पुलिस पेट्रोलिंग टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटना में प्रयुक्त वाहन एमजी हैक्टर क्रमांक सीजी 15 ईई 5665 को तलाशकर अपने कब्जे में लिया। अग्रिम विवेचना कार्रवाई में सामने आया कि वाहन चलाने वाला और उसके साथी नाबालिक हैं। ऐसे में पुलिस ने सभी के स्वजनों को थाना में तलब किया था। पुलिस के संदेश पर स्वजन थाना पहुंचे, इन्हें नाबालिक वाहन चालक के द्वारा अपने अन्य 02 नाबालिग साथियों को बिठाकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते हुए प्रदर्शन करने की जानकारी दी गई। वाहन स्वामी ने धारा 133 एम.व्ही. एक्ट का नोटिस देने पर कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, इसके बाद एमजी हैक्टर वाहन को पुलिस टीम जप्त कर ली। सम्पूर्ण कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रवीण कुमार द्विवेदी, सहायक उप निरीक्षक सुभाष कुमार ठाकुर, आरक्षक रमन मण्डल, घनश्याम देवांगन सक्रिय रहे।

इस एक्ट के तहत मामला हुआ दर्ज
नाबालिक वाहन चालक द्वारा एमव्ही एक्ट की धारा 4/181 एवं 184, और वाहन स्वामी के द्वारा वाहन नाबालिग को अनाधिकृत रूप से प्रदाय करने पर एमव्ही एक्ट की धारा 199 ए, 5/180 का अपराध घटित करना पाया गया। मौके पर प्रतिकर राशि प्रदाय नहीं करने पर वाहन स्वामी के विरूद्ध ईस्तगासा न्यायालय में पेश किया गया। मामले में वाहन मालिक जितेन्द्र सोनी पिता नंदू सोनी 32 वर्ष, निवासी मनेन्द्रगढ़ रोड पटपरिया, थाना गांधीनगर को न्यायालय से 37 हजार रुपये के अर्थदंड से दण्डित किया गया है।

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