एनडीपीएस एक्ट कायम कर आरोपी को जेल भेजी पुलिस
अंबिकापुर। पुलिस को देखकर भाग रहे मोटरसाइकिल सवार को गांधीनगर थाना पुलिस ने पीछा करके पकड़ा, तलाशी में उसके पास प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन मिला। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध धारा 22(सी) एनडीपीएस एक्ट का अपराध कायम किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जप्त किए गए इंजेक्शन की कीमत 24 हजार रुपये बताई जा रही है।
जानकारी के मुताबिक गांधीनगर थाना प्रभारी, निरीक्षक प्रदीप जायसवाल 16 जून को स्टाफ के साथ पेट्रोलिंग पर निकले थे, इस दौरान बनारस रोड में जायका होटल के बगल गली मेें पल्सर मोटरसाइकिल क्रमांक सीजी 30 सी 4132 में सवार एक युवक नजर आया, जो मोटरसाइकिल के हैंडल पर पीले रंग का झोला टांगा था। पुलिस को देखकर वह अचानक गाड़ी को मोड़कर तेज रफ्तार में भागने लगा। पुलिस टीम ने मोटरसाइकिल सवार का पीछा किया। युवक की गतिविधि संदिग्ध होने पर संदेही से पुलिस पूछताछ की तो वह अपना नाम निक्कू उर्फ भार्गव जायसवाल पिता अर्जुन जायसवाल 18 वर्ष, निवासी होण्डा शोरूम के सामने थाना रामानुजगंज, वर्तमान ठिकाना मिशन चौक बताया। पुलिस को देखकर भागने का कारण पूछने पर वह गोलमोल जवाब देने लगा। पुलिस ने जब मोटरसाइकिल के हैंडल में टंगे झोला की तलाशी ली एक सफेद रंग के डिब्बे में अलग-अलग नाम का 25-25 नग, कुल 50 नग प्रतिबंधित इंजेक्शन मिला। इंजेक्शन के रेपर, स्ट्रीप का अवलोकन करने पर उसमें नारकोटिक्स तत्व मिला होना पाया गया। आरोपी ने उक्त इंजेक्शन को बिक्री के उद्देश्य से लेकर ग्राहक के तलाश में निकलने की जानकारी दी। पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध नॉरकोटिक ड्रग्स एण्ड साइक्रोट्रोपिक सब्सटानसिस एक्ट, 1985 की धारा 22 (सी) के तहत नियमानुसार कार्रवाई की है। कार्रवाई में थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, आरक्षक अतुल सिंह, मनीष सिंह, उमाशंकर साहू, बृजेश राय, ऋषभ सिंह शामिल रहे।

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