हाट बाजार में अपनी दुकान लगाने वाले व्यवसायियों ने ली राहत की सांस

मनेंद्रगढ़ ! कोरोना महामारी के कारण जिला प्रशासन के द्वारा जिलेभर की साप्ताहिक हाट बाजार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है अब जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव मरीजों में गिरावट आ रही है उसके देखते हुए जिला प्रशासन के निर्देश पर एसडीएम मनेंद्रगढ़ ने विकासखंड मनेंद्रगढ़ के समस्त हाट बाजारों को लगाने शर्तों के आधार पर एक आदेश जारी कर अनुमति प्रदान की है! इस संबंध में एसडीएम मनेंद्रगढ़ नयनतारा सिंह तोमर ने जानकारी देते हुए बताया कि मनेंद्रगढ़ विकासखंड में कोरोना में उल्लेखनीय गिरावट आने के कारण शर्तों के आधार पर विकासखंड मनेंद्रगढ़ में हाट बाजार लगाने की अनुमति प्रदान की जा रही है जो तत्काल प्रभावशील है! उन्होंने बताया कि प्रत्येक थोक व फुटकर व्यवसाई को मास्क पहनना अनिवार्य होगा तथा सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपनी दुकान लगानी होगी साथ ही प्रत्येक दुकानदार को कोरोना टीकाकरण लगवाना अनिवार्य होगा तथा टीकाकरण लगवाने का प्रमाण पत्र अपने पास रखना होगा ! प्रत्येक व्यवसाई को सामाजिक दूरी के साथ-साथ हाथ धोने के लिए साबुन व पानी की व्यवस्था स्वयं करनी होगी! प्रत्येक रविवार को हाट बाजार सहित सभी दुकाने पूर्णता बंद रहेंगी ! एसडीएम नयनतारा सिंह तोमर ने बताया कि कोविड-19 गाइडलाइन तथा राज्य शासन के द्वारा जारी दिशानिर्देशों एवं एसडीएम कार्यालय के निर्देशों का पालन ना करते हुए दुकान के पास भीड़ भाड़ लगाने, सोशल डिस्टेंस का पालन न करने पर नियमानुसार अर्थदंड रोपित करने, जब्ती करने तथा 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी !

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