महिला आरोपी अंजनी एक्का भी दोषी, फरार आरोपियों के खिलाफ स्थायी वारंट जारी

रामानुजगंज। राजेश ज्वेलर्स डकैती प्रकरण में सत्र न्यायाधीश हेमंत सर्राफ की अदालत ने सोमवार को 5 आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में महिला अभियुक्त अंजनी एक्का भी शामिल है।

बता दें कि 11 सितंबर 2024 की दोपहर करीब 1.15 बजे गांधी चौक, रामानुजगंज स्थित राजेश ज्वेलर्स में आठ हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोला था। पिस्तौल व देशी कट्टों से लैस लुटेरों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्टल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया और 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख रुपये नकद और मोबाइल फोन लूटकर फरार हो गए। लूट करीब 2 करोड़ 87 लाख रुपये की आंकी गई थी। घटना के समय ग्राहक लालेश्वर गुप्ता व उनकी पत्नी शोभा गुप्ता भी दुकान में मौजूद थे, इनसे भी डकैतों ने सोने का चैन, अंगूठी और मोबाइल छीन लिया था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गिरोह के सदस्यों की पहचान की और मुख्य आरोपियों को झारखंड व छत्तीसगढ़ के विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से सोना 4208.7 ग्राम, चांदी 6800 ग्राम तथा बोलेरो वाहन, मोटरसाइकिल, हथियार और अन्य वस्तुएं जप्त किया था, जिसे न्यायालय अभिरक्षा में रखा गया है। शासन की ओर से पैरवी लोक अभियोजक अशोक गुप्ता के द्वारा की गई, वहीं प्रकरण की विवेचना तात्कालिक निरीक्षक रमाकांत तिवारी ने की थी।

दोषी ठहराए गए आरोपी
अदालत ने आनंद सोनी उर्फ सोनू सोनी, मोनू सोनी उर्फ राजा सोनी उर्फ बुकिंग, राहुल मेहता, अरविंद कुमार, अंजनी एक्का को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310 (6) व 311 के तहत दोषी पाया है। मोनू सोनी को अतिरिक्त रूप से आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत दोषी ठहराया गया। आरोपियों को धारा 310(6) आईपीसी के तहत आजीवन कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना, धारा 311 आईपीसी के तहत 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 50 हजार रुपये जुर्माना, मोनू सोनी को आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत 3 वर्ष का सश्रम कारावास व 5 हजार रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। जुर्माना नहीं देने पर क्रमश: 3 माह, 3 माह और 1 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।

अभियुक्त अंजनी एक्का की भूमिका
पुलिस जांच में पाया गया कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूट के आभूषणों को खपाने और धन को अपने खाते में रखने में सहयोग किया था। उसके बैंक खाते से 6 लाख 59 हजार 500 रुपये बरामद किया गया था, जिसे अदालत ने अपील अवधि के बाद पीड़ित राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है।

फरार आरोपी पकड़ से बाहर
अदालत ने अभियुक्त विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह, राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित कर स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के खिलाफ जप्ती व गिरफ्तारी की कार्रवाई शेष है।

अदालत की टिप्पणी
सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने फैसले में कहा  ‘दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है।Ó

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