चंचलेश श्रीवास्तव

सूरजपुर। जिले की एक अदालत ने नशीली कफ सिरफ के करोबार में लिप्त एक आरोपी को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी नगर के मस्जिद मोहल्ला का रहने वाला है, जिसे मई 2021 में नशीली दवा बेचते कोतवाली पुलिस ने पकड़ा था। अदालत के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार NDPS ect के विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने मामले की सुनवाई करते हुए अपराध की प्रकृति व गम्भीरता के मद्देनजर आरोपी 20 वर्षीय सुहैल खान आत्मज अशराफूल उर्फ शरीफूल को 10 वर्ष की सश्रम कारावास व 1 लाख रुपए की सजा सुनाई है। जुर्माना न पटाये जाने पर 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी सुहैल 24 मई 2021 को नगर के बाई पास रोड में स्थित रेणुका पेट्रोल पंप के पास 180 नग नशीली कफ सिरफ के साथ उस समय पकड़ा गया था जब वह यहां पर ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी के पास से 180 नग कफ सिरफ बरामद कर विवेचना पश्चात मामले को अदालत के सुपुर्द किया था। जिस पर सुनवाई करते हुए विशेष न्यायाधीश राजेन्द्र कुमार वर्मा ने धारा 21 सी NDPS के तहत यह सजा मुकर्रर की है। मामले में अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एस ए कलीम थे।

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