जांच में शिक्षक पर लगे गंभीर आरोप की पुष्टि के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने की कार्रवाई
अंबिकापुर। जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा को कुछ दिन पूर्व शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर के प्राचार्य की ओर से एक आवेदन प्राप्त हुआ, जिसमें एक शिक्षक पर छात्रा को दुष्कर्म की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए गए थे। छात्रा ने मामले को स्वजनों के संज्ञान में लाया था। जांच उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी ने उक्त शिक्षक को निलंबित कर दिया है। इसके पूर्व विद्यालय के प्राचार्य ने बीते चार अप्रैल को लखनपुर थाने में सहायक शिक्षक के करतूत की जानकारी दी थी लेकिन पुलिस ने स्कूल की बदनामी की बात कह आवेदन को वापस कर दिया। ऐसे में उक्त शिक्षक अन्य छात्राओं पर भी हावी होने का प्रयास कर रहा था।
जिला शिक्षा अधिकारी सरगुजा संजय गुहे ने बताया कि प्राचार्य, शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लखनपुर आरके विश्वकर्मा द्वारा एक आवेदन जिला शिक्षा कार्यालय में दिया गया था, जिसमें उक्त विद्यालय में पदस्थ सहायक शिक्षक (एलबी) विज्ञान राजकुमार सिंह के द्वारा कक्षा नवमीं की छात्रा को परीक्षा के दौरान रेप करने की धमकी का आरोप लगा था। इसकी जांच विकास खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा कराई गई, जिसमें आरोप सही पाया गया। जांच अधिकारी ने जांच में पाया कि शिक्षक राजकुमार सिंह के द्वारा अन्य छात्राओं के साथ भी अभद्र व्यवहार करने के अलावा गंदी फोटो दिखाया गया है। पीडि़त छात्राओं के लिखित बयान एवं जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार राजकुमार सिंह, सहायक शिक्षक विज्ञान (एलबी) का उक्त कृत्य छग सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के उपनियम-3 तथा उपनियम-22 (3) से सर्वथा विपरीत होने के कारण इन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय अंबिकापुर नीयत किया जाता है। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।

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