छत्तीसगढ़ में डीजे को लेकर SC के निर्देश पर राज्य सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है. अब डीजे लगाने वाली गाड़ियों का परमिट निरस्त किया जाएगा. नई गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने सभी कलेक्टर और एसपी को निर्देश दिए गए हैं.

राज्‍य सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

मालूम हो कि डीजे व ध्वनि प्रदूषण के मामले में उच्च न्यायालय ने 2017 में एक आदेश जारी किया था। उसमें ध्‍वनि प्रदूषण को लेकर गाइडलाइन भी जारी की गई थी। इस आदेश को कोई पालन नहीं किया गया। इस मामले में जनहित याचिका की सुनवाई कोर्ट में की जा रही है, ध्‍वनि प्रदूषण के खिलाफ एक्‍शन के सुस्‍त रवैए पर कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की थी। इसके बाद अब राज्‍य सरकार ने वाहनों में डीजे बजाने पर कार्रवाई करने को लेकर गाइडलाइन जारी की है।

दोबारा डीजे लगाए पकड़ा तो होगी कार्रवाई

राज्‍य सरकार ने जो नई गाइडलाइन जारी की है। उसमें कोई भी वाहन यदि डीजे लगाकर दोबारा पकड़ाता है तो उसका लाइसेंस निरस्‍त कर दिया जाएगा। वाहन मालिक के खिलाफ अवमानना के मामले में एक्‍शन होगा। इसी तरह डीजे संचालक पर भी नियम का पालन नहीं करने पर कार्रवाई होगी।

कार में डीजे स्‍पीकर की भी होगी जांच

बता दें कि डीजे साउंड के शौकीन लोग अपने वाहनों में भी क्षमता से अधिक बड़े स्‍पीकर लगवा लेते हैं। जो शासन की गाइडलाइन के विपरीत हैं। ये कार में डीजे स्‍पीकर लगाकर तेज आवाज में बजाते हैं, इससे आसपास के लोगों को काफी परेशानी होती है। ऐसे मामलों की भी पुलिस जांच करेगी। इसके बाद इन पर एक्‍शन होगा।

 

 

 

 

 

 

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