स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत की गई है नियम विरूद्ध खरीदी
अंबिकापुर। सरगुजा जिले के सभी जनपदों के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायतों में गलत तरीके से बेलिंग मशीन, फटका मशीन, श्रेडिंग मशीन, वजन मशीन बाजार दर से तीन गुना अधिक राशि पर क्रय करने के मामले में आयुक्त सरगुजा संभाग ने जांच के आदेश दिए हैं। अधिवक्ता डॉ. डीके सोनी ने तत्संबंध में 11 सितंबर को एक शिकायत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें जिले के 7 जनपद पंचायतों के अंतर्गत स्वच्छ भारत मिशन के तहत प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन के लिए मशीनों का क्रय करने की जानकारी दी गई थी। उन्होंने बताया था कि इसकी खरीदी सभी जनपदों के अंतर्गत ग्राम पंचायतों में नियमों की अनदेखी करके की गई है। कोरबा के सप्लायर ने बिना ग्राम पंचायत के मांग के उपरोक्त सामग्री पहुंचा दिया है। इसके बाद गलत तरीके से ग्राम पंचायत से उपरोक्त सामग्री की राशि का भुगतान करने के लिए दबाव दिया जा रहा है। कुछ ग्राम पंचायत से कोरबा के सप्लायर को जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा दबाव देकर लगभग 16 लाख रुपये भुगतान करने हेतु कहा जा रहा है, कुछ ग्राम पंचायत से राशि भुगतान भी करा दिया गया है। कोरबा के सप्लायर के द्वारा ग्राम पंचायतों में जो मशीन सप्लाई किया गया है उसका वास्तविक मूल्य टैक्स सहित लगभग 3 लाख 60 हजार रुपये है, लेकिन सप्लायर के द्वारा जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी से मिलीभगत करके ग्राम पंचायतों से 16 लाख रुपये में सप्लाई किया गया है, जो वास्तविक दर से चार गुना ज्यादा है, जिससे शासन को लाखों रुपये का नुकसान हो रहा है। उपरोक्त मशीन बनाने वाली कंपनी का कोटेशन टैक्स सहित शिकायत आवेदन के साथ संयुक्त सरगुजा संभाग के समक्ष पेश किया गया है, जिससे सप्लायर के द्वारा शासन को लाखों रुपये की चपत लगाने प्रमाणित हो रहा है। डीके सोनी ने कहा है कि कोई भी सामग्री क्रय करने हेतु भंडार क्रय नियम का पालन करना पड़ता है, लेकिन उसका भी पालन नहीं किया गया है। एक ही दिन में सभी जनपदों के ग्राम पंचायत हेतु रात को 12 बजे के बाद जेम पोर्टल पर वर्क आर्डर सामग्री प्रदाय करने हेतु जारी कराया गया है, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन के लिपिक भी संलग्न हैं। सप्लाई आदेश में किसी भी ग्राम पंचायत से कोई भी सहमति या प्रस्ताव सामग्री क्रय करने हेतु नहीं लिया गया है। आयुक्त सरगुजा संभाग ने शिकायत के साथ प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर 24 सितंबर को कलेक्टर सरगुजा को शिकायत पत्र में उल्लेखित तथ्यों की जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई और जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर उपलब्ध कराने कहा गया है।

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