0 दो माह में राशि जमा न करने पर देनी होगी 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि
0 दुर्घटना क्लेम देने में कम्पनी कर रही थी आना कानी
सूरजपुर। जिला उपभोक्ता फोरम ने एक बीमा कम्पनी को 15 लाख रुपए मय ब्याज के साथ 5 हजार रुपए हर्जाना भरने का फैसला सुनाया है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर की बीमा कम्पनी फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी ने गिरवरगंज के शंकर राजवाडे के बाइक का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा किया था और बकायदे उसकी प्रीमियम जमा कराई थी पर जब दुर्घटना क्लेम देने की बारी आई तो सम्बंधित कम्पनी आना कानी करने लगी जिससे परेशान शंकर राजवाडे की पत्नी ने जिला उपभोक्ता आयोग का शरण लिया जहाँ से दोनो पक्ष के दलीलों को सुनने के बाद जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष राकेश पांडेय व सदस्य धीरेन्द वर्मा, संगीता मिश्रा ने यह फैसला दिया है। फैसले में सम्बंधित कम्पनी को साठ दिवस के अंदर बीमा की राशि 15 लाख रुपए 8 प्रतिशत ब्याज व पांच हजार रुपए वाद के हर्जाने के रूप में देने के निर्देश दिये गए है।फैसले में कहा गया है कि साठ दिवस के उपरोक्त राशि जिला उपभोक्ता आयोग के न्यायालय में जमा करें। समय सीमा के अंदर निर्धारित राशि जमा न करने पर 12 प्रतिशत अतिरिक्त राशि देय होगी।इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने बड़ी राहत महसूस की है।
00 यह था मामला….
गिरवरगंज के शंकर राजवाडे ने होंडा शाइन बाइक ली थी। जिसका व्यक्तिगत बीमा सम्बंधित कम्पनी ने किया था।जो 7 अप्रेल21 से 6 अप्रेल 22 तक मान्य था।इसी बीच एक सड़क दुर्घटना में शंकर राजवाडे की 16 दिसम्बर 21 को मौत हो गई।इस हादसे के बाद मृतक शंकर की पत्नी राजमनी राजवाडे ने मय दस्तावेज के साथ उक्त राशि के लिए क्लेम किया तो कम्पनी राशि देने में आनाकानी करने लगी।लंबे इंतजार के बाद भी राशि नही मिली तो राजमनी राजवाडे ने जिला उपभोक्ता आयोग का शरण लिया जहाँ से उसे यह बड़ी राहत मिली है।

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