चालक संघों और संगठनों के पदाधिकारियों के साथ कलेक्टर और एसपी ने की बैठक

किसी प्रकार के अफवाह में नहीं आने की अपील, कहा-वाहन चालकों को डरने की आवश्यकता नहीं

जिले में स्थिति सामान्य, कानून या हड़ताल के संबंध में अनावश्यक भ्रम फैलाकर शांति एवं कानून व्यवस्था को प्रभावित करने वालों पर होगी नियमानुसार कार्रवाई

अंबिकापुर। कलेक्टर विलास भोस्कर तथा पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बुधवार को विभिन्न संगठनों एवं चालक संघों के पदाधिकारियों की बैठक लेकर हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून पर केंद्र सरकार द्वारा स्पष्ट की गई वास्तविक स्थिति की जानकारी दी। कलेक्टर ने बताया कि हिट एंड रन मामले पर केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि हिट एंड रन मामलों के लिए लाए गए कानून को अभी लागू नहीं किया गया है। अभी पुराना कानून ही लागू है। वाहन चालकों को किसी अफवाह से प्रभावित होकर डरने की आवश्यकता नहीं है।
उन्होंने बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से यह स्पष्ट किया गया है कि नए कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करने के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। वाहन चालकों को किसी भी प्रकार के बहकावे में आने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। इस संबंध में वाहन चालकों को किसी प्रकार के अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील की गई है। कलेक्टर ने कहा कि जिले में स्थिति सामान्य है। कानून और हड़ताल के संबंध में भ्रामक खबर फैलाकर जिले की शांति एवं कानून व्यवस्था को भंग करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी से अपील करते हुए कहा कि जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें। उन्होंने बताया कि जिला एवं पुलिस प्रशासन की टीम के द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है, ताकि लोगों को अत्यावश्यक सुविधाएं प्राप्त हो एवं कानून व्यवस्था बाधित ना हो।

एसपी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील
एसपी सुनील शर्मा ने कहा कि पुलिस प्रशासन की टीम द्वारा पेट्रोलिंग जारी है। वर्तमान में जिले में स्थिति सामान्य है, उन्होंने सभी से कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस को पत्र प्रेषित कर स्पष्ट किया है कि भारत सरकार का संबंधित विभाग इस कानून को लागू करने से पहले अखिल भारतीय मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों से बातचीत करेगी, इसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि भारतीय न्याय संहिता 106(2) लागू करने से पहले हम ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा करेंगे, इसके बाद ही हम कोई निर्णय लेंगे।

हिट एंड रन कानून का खौफ ऐसा कि रोजी-रोटी का साधन त्याग रहे
वाहन चालक स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन की तैयारी में, एसडीएम के नाम सौंपा ज्ञापन

छत्तीसगढ़ ड्राइवर महासंगठन ने अनुविभागीय दंडाधिकारी सरगुजा के नाम प्रेषित किए गए ज्ञापन में शान्तिपूर्ण व्यवस्था के साथ आंदोलन की अनुमति मांगी है। इसकी सूचना देते हुए वाहन चालन में असमर्थता व्यक्त की गई है। कहा गया है वाहन चालक सरकार द्वारा बनाए गए हिट एंड रन कानून, जिसमें दस साल की सजा एवं सात लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है, की वजह से गाड़ी चलाने में डर रहे हंै। इन्होंने 10 जनवरी 2024 से लेकर जब तक यह कानून हट नहीं जाता, तब तक अपनी मर्जी से स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन अंतर्गत काम पर नहीं जाने का निर्णय लेने की जानकारी दी है। इन्होंने कहा है कि वे अपनी मर्जी से काम पर नहीं जा रहे हैं। विचार-विमर्श के लिए अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे। अन्य राज्यों, जिलों से आने वाले ड्राइवर भाइयों से चर्चा करेंगे। कानून के वापस नहीं होने तक इन्होंने स्टेयरिंग छोड़ो आंदोलन जारी रखने और कानून वापस नहीं होने पर भविष्य में उग्र आंदोलन, चक्काजाम की स्थिति निर्मित करने से आगाह कराया है। साथ ही ज्ञापन में उल्लेख है कि जो व्यक्ति आंदोलन के तहत किसी प्रकार का उपद्रव, शासकीय संपत्ति या किसी व्यक्ति व परिसंपत्ति को नुकसान पहुंचाता है तो उस व्यक्ति की स्वयं की जवाबदारी होगी। इसमें संगठन या पदाधिकारी की कोई जबावदेही नहीं रहेगी।

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