अंबिकापुर। पुराना बस वाहन दिलाने के नाम पर 1 लाख 80 हजार 150 रुपये छलपूर्वक लेने के मामले में पुलिस ने आरोपी के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।
जानकारी के मुताबिक बलरामपुर जिला के पुलिस चौकी बरियों अंतर्गत ग्राम घटगांव आरा निवासी सुनील कुमार गुप्ता पिता स्व. शिवप्यारे साव 60 वर्ष, आरा ट्रेवल्स का संचालन करता है। इससे अंबिकापुर के खरसिया चौक के पास स्थित सरगुजा ऑटो डील के संचालक मो. शाबिर पिता मो. अयुब 55 वर्ष ने पुराना जिंदल कंपनी का बस बेचने के नाम पर 1 लाख 80 हजार 150 रुपये किश्तों में लिया और बस नहीं दिया। रकम प्राप्त करने के बाद सिर्फ बस देने का आश्वासन ऑटो डील के संचालक से मिल रहा था। बस के लिए दी गई राशि के एवज में वह 15.06.2025 को 1 लाख 50 हजार रुपये का भारतीय स्टेट बैंक अंबिकापुर का चेक दिया। रकम आहरण के लिए जब वह छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक में 21.07.2025 को लगाया गया चेके बाउंस हो गया। इसकी सूचना बैंक से 22.07.2025 को मिली। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी ऑटो डील के संचालक के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

Categorized in: