मामला अमेरा परियोजना के लिये 143 भूमि स्वामियों की जमीन और मुआवजा से जुड़ा

अंबिकापुर। एसईसीएल अमेरा परियोजना के लिये 30.05.2026 को 143 भूमि स्वामियों को भूमि के एवज में मुआवजा संबंधी नोटिस पोस्टमैन के माध्यम से ग्राम पंचायत कटकोना को मिला, इससे ग्रामीणों में आक्रोश है। इनका कहना है कि, ग्राम पंचायत कटकोना द्वारा ग्राम सभा में किसी प्रकार का कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया गया है। वे अपना जमीन एसईसीएल को नहीं देना चाहते हैं। इस संबंध में आयुक्त सरगुजा संभाग, जिला कलेक्टर, मुख्यमंत्री, नायब तहसीलदार लखनपुर से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपकर ग्रामीणों ने अपनी बातों को स्पष्ट किया।

ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि, कोल बेयरिंग एक्ट 1957, 2001 में अधिग्रहण करने की स्थिति में धारा 7, 8, 9 सीबीए तामील की अधिसूचना आज तक ग्राम पंचायत कटकोना को नहीं दी गई है और न ही किसी प्रकार का व्यक्तिगत सूचना उन्हें मिला है। वर्ष 2001 से 2026 के बीच 25 साल में न तो कब्जा लिया गया, न उन्हें मुआवजा दिया गया, ऐसे में वर्ष 2001 का अधिग्रहण कानूनी तौर पर निरस्त हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा है कि, धारा 24 के अनुसार यदि नोटिस सामान्य प्रकृति का था तो उसका राजपत्र में, और स्थानीय स्तर पर निर्धारित तरीके से प्रकाशन होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा संविधान के अनुच्छेद के तहत पेशा एक्ट, पांचवीं अनसूचित क्षेत्र का उल्लेख करते हुये संवैधानिक अधिकारों से उन्हें वंचित नहीं करने का आग्रह किया गया है। इस पर शासन-प्रसाशन द्वारा कोई ठोस आश्वासन ग्रामीणों को नहीं दिया गया, विचार करके अवगत कराने कहा गया। इस दौरान ग्राम पंचायत कटकोना की सरपंच पुष्पा सिंह पैकरा, उपसरपंच शिवकुमारी राजवाड़े, भूतपूर्व सरपंचों में सुमित मरकाम और दिनेश पैकरा, दशोदी सिंह सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्राम पंचायत कटकोना की पटेल, बलदेव प्रसाद सामाजिक कार्यकर्ता, पंच हरि सिंह पैकरा, अंबिका प्रसाद यादव, खिलावन प्रसाद, पंच प्रतिनिधि रामचंद्र मरकाम, रमेश कुमार राजवाड़े, देवनारायण सिंह, हरी रजवाड़े, राजकुमार रजवाड़े सहित अन्य ग्रामीणों की उपस्थिति रही।

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