समंस तामील होने के उपरांत भी पेशी दिनांक को अनुपस्थित रहे, कोर्ट को संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया

अंबिकापुर। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, (पॉक्सो एक्ट) अंबिकापुर ने भरत लाल साहू निरीक्षक, थाना-कमलेश्वरपुर सरगुजा को विशेष आपराधिक पॉक्सो प्रकरण के मामले में समंस तामील होने के बाद भी पेशी दिनांक को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने और संतोषप्रद जवाब नहीं देने पर तल्ख टिप्पणी करते हुए एक सौ रुपये जुर्माना से दंडित किया है। मामले में अभियोजन साक्षी निरीक्षक भरतलाल साहू जमानती वारंट पर न्यायालय में उपस्थित हुए थे।

प्रकरण में साक्ष्य हेतु उपस्थित रहने बाबत समंस तामील होने के उपरांत भी वे पेशी दिनांक 08.जनवरी.2025 को अनुपस्थित रहे और अनुपस्थित रहने के संबंध में न्यायालय को सूचित करने में असफल रहने के कारण इन्हें धारा-389 भा.ता.सु.सं. के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने का नोटिस दिया गया था। निरीक्षक भरतलाल साहू की ओर से कारण बताओ नोटिस का जवाब पेश किया गया, जिसमें पेशी  08.जनवरी .2025 को उपस्थिति हेतु नोटिस, समंस व्यक्तिगत रूप से तामील नहीं करने तथा किसी माध्यम से भी सूचना नहीं मिलने के कारण उक्त पेशी तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं होने का उन्होंने उल्लेख किया था। निरीक्षक भरतलाल साहू की ओर से प्रस्तुत जवाब पर विचार किया गया।

प्रकरण के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा था कि न्यायालय द्वारा आदेश पत्र दिनांक 13.12.2024 के अनुसार साक्षी निरीक्षक भरतलाल साहू को पेशी दिनांक 08.जनवरी.2025 को साक्ष्य हेतु उपस्थिति बाबत समंस जारी किया गया था। उक्त समंस थाना प्रभारी सीतापुर की ओर से आरक्षक क्रमांक 173 के द्वारा तामील उपरांत न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जिसमें साक्षी निरीक्षक भरतलाल साहू की ओर से थाना कमलेश्वरपुर के आरक्षक क्रमांक-553 के द्वारा उक्त समंस को प्राप्त किया जाना उल्लेखित है। ऐसी स्थिति में निरीक्षक भरतलाल साहू थाना प्रभारी कमलेश्वरपुर को जारी समंस को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फास्ट ट्रेक स्पेशल कोर्ट, पॉक्सो एक्ट अंबिकापुर ने तामील मानते हुए  कहा है कि निरीक्षक भरतलाल साहू के द्वारा पेशी दिनांक को न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं होना तथा उक्त संबंध में पेशी दिवस में उपस्थित नहीं हो सकने बाबत न्यायालय को कोई सूचना नहीं दिया जाना एवं जारी कारण बताओ नोटिस के जवाब में उक्त संबंध में समंस तामीली को भी इंकार कर कोई भी खेद प्रकट न किया जाना, साक्षी की अनुशासनहीनता तथा अपने कर्तव्य पालन में घोर लापरवाही को दर्शाता है। अत: साक्षी निरीक्षक भरतलाल साहू का पेशी दिनांक 08.01.2025 को साक्ष्य हेतु उपस्थित न हो सकने के संबंध में प्रस्तुत कारण बताओ नोटिस का जवाब सद्भाविक न होने से स्वीकार योग्य दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में साक्षी निरीक्षक भरतलाल साहू को धारा-389 भा.ना.सु.सं. 202 तहत एक सौ रुपये के जुर्माने से दंडित किया जाता है। उक्त दंडादेश को म.प्र./ छ.ग. पुलिस विनियम सेवा-पुस्तिका में अंकित करके कार्रवाई से न्यायालय को इस आदेश प्राप्ति के 20 दिवस के भीतर अवगत कराने बाबत आदेश पत्र की प्रति पुलिस अधीक्षक अंबिकापुर को भेजने निर्देशित किया गया है।

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