संचालक ग्राम तथा नगर निवेश ने किया निलंबित

नगर निवेश कार्यालय में दबिश देकर केमिकल लगे नोट बरामद किए

अंबिकापुर। एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने शहर के नगर निवेश कार्यालय में छापा मारकर सहायक संचालक व मानचित्रकार को 35 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भूमि उपयोगिता का अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) देने के एवज में इनके द्वारा रुपये की मांग की जा रही थी। काफी मिन्नत के बाद भी दोनों रिश्वत की बात पर अड़े थे। व्यथित होकर पीडि़त ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम से की थी। इसके बाद टीम ने इन्हें रंगे हाथों पकडऩे की योजना बनाई थी।

जानकारी के मुताबिक मोमिनपुरा निवासी वसीम बारी को अपने रिश्तेदार की भूमि की उपयोगिता के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) की जरूरत थी। इसके लिए वह नगरीय निकाय कार्यालय अंबिकापुर दफ्तर में गया था। एनओसी के एवज में वहां पदस्थ सहायक संचालक बालकृष्ण चौहान व मानचित्रकार निलेश्वर कुमार धु्रव के द्वारा 35 हजार रुपये की डिमांड की गई। वसीम बारी उन्हें रुपये नहीं देना चाहता था। कई बार आग्रह करने के बाद भी उन्होंने बिना पैसे लिए काम नहीं करने की बात कही। इसके बाद उसने मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर टीम से की थी। एसीबी की टीम ने सहायक संचालक व मानचित्रकार को रंगे हाथों पकडऩे योजनाबद्ध तरीके से काम शुरू किया। एसीबी के डीएसपी प्रमोद कुमार खेस के निर्देशन में रिश्वत मांगने की तस्दीक कराई गई। रिश्वत की राशि के लिए पूर्व में मोबाइल पर दोनों के बीच हुई बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग को परखने के बाद नियमबद्ध तरीके से शुक्रवार की दोपहर लगभग दो केमिकल लगे रुपये देकर उसे नगर निवेश कार्यालय भेजा गया। केमिकल लगा नोट लेकर पीडि़त नगरीय निवेश कार्यालय पहुंचा। वह जैसे ही रुपये सहायक संचालक व मानचित्रकार के हाथ में दिया, आस-पास पहले से मौजूद टीम ने उन्हें रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। एसीबी की टीम ने इनके पास से केमिकल लगे नोट बरामद किए हैं। टीम आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को अपने साथ ले गई है।

 

संचालक ग्राम तथा नगर निवेश ने किया निलंबित
संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश ने बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार, नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर को रिश्वत लेने के अपराध में एन्टी करप्शन ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार करने पर निलंबित कर दिया है। आदेश में उल्लेखित है कि अपचारी अधिकारी के विरूद्ध धारा-7, पीसी एक्ट, 1988 संशोधित 2018 के तहत अपराध पंजीबद्ध किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है। अतएव बालकृष्ण चौहान, सहायक संचालक (सर्वे) एवं नीलेश्वर कुमार ध्रुव, सहायक मानचित्रकार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मूलभूत नियम 53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। निलंबन अवधि में दोनों का मुख्यालय, कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, बिलासपुर निर्धारित किया जाता है। इसकी जानकारी सचिव, छ.ग. शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, कलेक्टर सरगुजा, सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, क्षेत्रीय कार्यालय अंबिकापुर, कोषालय अधिकारी, जिला कोषालय अंबिकापुर को दी गई है।

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