राजमिस्त्री हत्याकांड के मुख्य आरोपी सहित तीन के विरूद्ध एक और मामला दर्ज

अंबिकापुर। सीतापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बहुचर्चित संदीप लकड़ा, राजमिस्त्री हत्याकांड के मामले में पुलिस ने पूर्व में गिरफ्त में आ चुके मुख्य अभियुक्त सहित तीन लोगों के विरूद्ध एक और केस दर्ज किया है। आरोपियों ने मजदूर को कार्यालय में बंद करके लगातार आठ दिनों तक यातना दी, जिससे उसे अस्पताल में उपचार कराना पड़ा था।
जानकारी के मुताबिक ग्राम भथहवा थाना ठकराहा जिला पश्चिमी चम्पारन (बगहा) बिहार निवासी दिपलेश ने सीतापुर थाने में बीते 21 नवम्बर को रिपोर्ट दर्ज कराया है कि मई 2024 में वह मजदूरी करने के लिए सरगुजा के सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम सहनपुर, ठेकेदार साजन साहनी चैनपट्टी उत्तर प्रदेश के मार्फत आया था। मई, जून, जुलाई, अगस्त माह में वह ग्राम सहनपुर में निर्माणाधीन पानी टंकी में मजदूरी किया था। इसके बाद वह ठेकेदार साजन साहनी से मजदूरी का पैसा मांगा तो वह उसे सहनपुर में ही छोड़कर भाग गया और पैसा नहीं दिया। पैसा नहीं रहने के कारण वह सहनपुर में पानी टंकी बनाने के लिए रखे 80 बोरी सीमेंट को बेच दिया था। इसके बाद 10.08.2024 को पानी टंकी बनवा रहे ठेकेदार अभिषेक पाण्डेय उसके साथी राजा यादव, गुड्डू सिंह तीनों सहनपुर आए और सीमेंट बेचते समय उसे पकड़ लिए थे। तीनों गाली देते हुए उसके साथ हाथ-मुक्का से मारपीट किए। यहां से उसको पकड़कर अपने ऑफिस सीतापुर ले गए। इसके बाद अपने ऑफिस में बंद करके अभिषेक पाण्डेय उसके मुंह में कपड़ा डाल दिया और केबल वॉयर से मारपीट किया था। इसके साथ राजा यादव व गुड्डू सिंह भी बारी-बारी से उसके साथ केबल वॉयर से बेरहमी से मारपीट करते रहे और 08 दिन तक ऑफिस में बंद करके रखा। आरोपी उसे दर्द का गोली देते और मारपीट करते हुए जान से मारकर फेंक देने की धमकी देते आ रहे थे, जिसमें उसे पीठ, जांघ, दोनों हाथ में चोट आई थी। 18 अगस्त को वे उसे छोड़े तो सीतापुर अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाया था। इसके बाद डर से वह इनके खिलाफ बिना रिपोर्ट किए अपने घर ग्राम भथहवा बिहार चले गया था। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपियों के विरूद्ध धारा 115(2), 127(2), 296, 3(5) व 351(2) का केस दर्ज कर लिया है।

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