भारतीय रेलवे को देश की जीवन रेखा कहा जाता है. ट्रेन का सफर तकरीबन हर भारतीय को पसंद भी है लेकिन क्या आपको बता है कि रेल में यात्रा के दौरान हमें कई नियमों का पालन करना होता है. ऐसा न करने पर भारतीय रेलवे यात्रियों पर जुर्माना लगा सकता है. क्या आपको पता है ट्रेन में धूम्रपान करते पाए जाने पर या नशे की हालत में मिलने पर भी जुर्माना या सजा भी हो सकती हैं. इसके अलावा ट्रेन में शराब ले जानें पर भी कुछ नियम हैं.

ट्रेन में शराब लेकर जाना निर्भर करता है कि आप किस राज्य में यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि संविधान में सभी राज्यों को ये छूट दी गई है कि वो शराब को लेकर अपने-अपने नियम बना सकें. देश के कई राज्य हैं, जहां राज्य सरकारों ने शराब का सेवन ही नहीं, बल्कि उससे जुड़ी हर तरीके की गतिविधियां निषेध हैं. लिहाजा शराब को किसी भी तरीके से ट्रेन, मेट्रो, बस या अन्य परिवहन सुविधाओं के जरिये इन राज्यों में नहीं ले जाया जा सकता.

उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (CPRO) दीपक कुमार से बात की. उन्होंने कहा कि ट्रेन में शराब लेकर जाना बिलकुल मना है. यानी आप शराब लेकर ट्रेन में यात्रा नहीं कर सकते हैं. अगर आप ऐसा करते हुए पाए जाते हैं तो आपके खिलाफ रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 165 के तहत कार्रवाई की जा सकती है.

क्या होगी कार्रवाई
उपरोक्त अधिनियम के तहत अगर कोई व्यक्ति ट्रेन में वर्जित वस्तुओं को लेकर जाता पकड़ा जाता है उस पर 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है. इसके अलावा शख्स द्वारा लाए गई वर्जित सामग्री के चलते अगर किसी तरह का नुकसान या दुर्घटना होती है तो उसका खर्च भी दोषी शख्स ही वहन करेगा.

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