बलिया। अपर सत्र न्यायाधीश एफटीसी द्वितीय हरिश्चंद्र की अदालत ने दहेज हत्या के आरोपियों इमरान शाह, शाहनाज, कुर्बान को दोषी पाते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास और 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया।
वादिनी ने आवेदन दिया था कि लड़की रोजी खातून की शादी वर्ष 2015 में इमरान शाह पुत्र कुर्बान अली निवासी सेमरी रामपुर थाना बांसडीह के साथ की थी। अपनी हैसियत के मुताबिक दान दहेज दिया था। लड़की को एक बेटा पैदा हुआ है। ससुराल में लड़की को उसके पति और सास-ससुर दहेज के लिए मारते पीटते थे और मोटरसाइकिल की मांग करते थे। पांच अप्रैल 2017 को उसकी हत्या कर दी। इस मामले में थाने पर मुकदमा दर्ज हुआ।
विवेचक ने न्यायालय में इमरान शाह, शाहनाज, कुर्बान के विरुद्ध आरोप दिया। न्यायालय ने आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए मुकदमें का विचारन प्रारंभ किया। अभियोजन की तरफ से प्रस्तुत सभी साक्ष्यों को देखने और अभियोजन की तरफ से सुधीर कुमार मिश्रा सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी व बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस सुनने के बाद अदालत ने आरोपियों को दोषी पाया।
दोषी मिलने पर कुर्बान अली पुत्र मोहर्रम निवासी सेमरी रामपुर, इमरान शाह पुत्र कुर्बान अली, शाहनाज पत्नी कुर्बान अली निवासी सेमरी रामपुर के खिलाफ सजा सुनाई।

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