राजेन्द्र ठाकुर बलरामपुर /बलरामपुर जिले के गणेश मोड़ चौकी अंतर्गत बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि सवनी निवासी सुरेंग अपनी नाबालिक लड़की की शादी करा रहा है। सूचना के आधार पर बलरामपुर अनुविभागीय दंडाधिकारी (राजस्व) अजय किशोर लकड़ा,नायब तहसीलदार तोस कुमार सिंह परियोजना अधिकारी,सुपरवाइजर, चाइल्डलाइन बलरामपुर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं गणेश्मोड़ पुलिस चौकी की टीम के साथ बलरामपुर एसडीएम ने नाबालिक लड़की के घर पहुंचे जहां जिस लड़की का विवाह किया जाना था। उस लड़की का उम्र संबंधित दस्तावेज मांग की गई जिस पर किसी प्रकार का कोई दस्तावेज परिजनों के द्वारा नहीं पेश किया गया। जिससे यह सिद्ध नहीं हो पाया कि लड़की की उम्र 18 वर्ष हो चुकी है। जहां अनुविभागीय दंडाधिकारी अजय किशोर लकड़ा ने किसी प्रकार के उम्र संबंधी दस्तावेज नहीं पाए जाने पर लड़की के परिजनों को शादी नहीं करने की समझाइश दी और उन्हें बताया गया कि नाबालिक लड़का लड़की का शादी करना कानूनन अपराध है। इसके पश्चात परिजनों ने उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों की बात मानते हुए शादी टाल दिया और उन्होंने अधिकारी कर्मचारियों को बताया कि जब तक आप हमारी लड़की को उम्र 18 वर्ष नहीं होती तब तक हम उसकी शादी नहीं करेंगे। अगर हम नियम विरुद्ध जाते हैं तो हमारे खिलाफ कारवाही किया जाए।/////

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