रामानुजगंज(विकाश कुमार केशरी)- जल संसाधन संभाग क्रमांक चार रामानुजगंज के अनुविभागीय अधिकारी के आवेदन पर रामानुजगंज थाने में कार्यपालन अभियंता सहित पांच लोगों के विरुद्ध मनरेगा योजना का करीब 45 लाख रुपये फर्जी रूप से आहरित कर लेने के आरोप पर धारा 409 एवं 420 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

                                                 जल संसाधन विभाग के कार्यपालन अभियंता यू.एसराम, डीए के. के. सुमन, ठेकेदार मजहरूल हक, एवं कलाम अंसारी व कंप्यूटर ऑपरेटर सुरेंद्र कुमार सिंह के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया जिनके द्वारा मनरेगा के तहत फर्जी भुगतान देवीगंज जलाशय में किए जाने के संबंध में जांच की गई जांच के दौरान पाया गया कि ककनेशा जलाशय के पुलिया निर्माण कार्य विकासखंड वाड्रफनगर का भुगतान मजरुल हक अंसारी देवीगंज को 17 लाख 47 हजार 665 रुपए भुगतान तथा देवीगंज जलाशय के वेस्ट वियर एवं सलूश निर्माण विकासखंड रामचंद्रपुर का भुगतान मजहरूल हक अंसारी ग्राम देवीगंज को ₹68219 तथा सुरेंद्र कुमार सिंह आपरेटर को 2 लाख ₹7,700 का भुगतान बिना बिल बाउचर के भुगतान किया गया तथा आशु आईटी वर्ल्ड को संभागीय उप संचालक को ऑपरेटर सप्लाई के लिए बिना सत्यापन के 14 लाख 7748 रुपए का भुगतान किया गया तथा उपरोक्त भुगतान सुरेंद्र कुमार सिंह द्वारा संभागीय लेखापाल के के सुमन कार्यपालन अभियंता यू एस राम गोपनीय डिजिटल सिग्नेचर का सार्वजनिक कर संविदा नियुक्त सुरेंद्र कुमार सिंह को प्रदाय कर शासन की राशि फर्जी रूप से भुगतान करना पाया गया जो धारा 420 एवं 409 भारतीय दंड विधान एवं शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1930 की धारा 5 का दंडनीय अपराध है। जल संसाधन क्रमांक 4 के एसडीओ संजय गायकर के शिकायत पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना किया जा रहा है।

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