न्यायालय की अनुमति के बाद झूठी शिकायत कर लोगों को फंसाने का प्रयास करने वाली महिला के विरुद्ध प्रकरण दर्ज

मनेंन्द्रगढ़ (एमसीबी) । सिटी कोतवाली मनेन्द्रगढ़ पुलिस द्वारा झूठी शिकायत प्रस्तुत कर लोगों को फंसाने एवं शासन से अनुचित लाभ प्राप्त करने के प्रयास के मामले में एक महिला के खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की गई है। मिली जानकारी के अनुसार आवेदिका सावित्री बसोर द्वारा अपने पति एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध जबरन शारीरिक संबंध बनाने, जान से मारने की धमकी तथा अन्य गंभीर आरोप लगाते हुए विभिन्न अधिकारियों के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी। शिकायत की विस्तृत जांच, उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के परीक्षण में आरोपों की पुष्टि नहीं हुई तथा शिकायत पूर्णतः झूठी एवं भ्रामक पाई गई। जांच के दौरान यह भी पाया गया कि आवेदिका पूर्व में भी इसी प्रकार की झूठी शिकायतें प्रस्तुत कर लोगों को गंभीर मामलों में फंसाने, समझौते के नाम पर धन प्राप्त करने तथा शासन से मिलने वाली राहत राशि का अनुचित लाभ लेने का प्रयास करती रही है। समस्त तथ्यों एवं जांच प्रतिवेदन के आधार पर थाना प्रभारी निरीक्षक विवेक पाटले को माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मनेन्द्रगढ़ से अभियोजन की अनुमति प्राप्त होने उपरांत आवेदिका सावित्री बसोर के विरुद्ध इस्तगासा क्रमांक 01/2026 के आधार पर बीएनएसएस की धारा 217 एवं 248 के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। एमसीबी पुलिस आमजन से अपील करते हुवे आगाह करती है कि किसी भी प्रकार की शिकायत सत्य तथ्यों एवं प्रमाणों के आधार पर ही प्रस्तुत करें। झूठी एवं भ्रामक शिकायत देकर निर्दोष व्यक्तियों को फंसाने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

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