अंबिकापुर। सरगुजा जिला के थाना दरिमा अंतर्गत बिजली विभाग के ठेकेदारों के द्वारा कराए जा रहे स्ट्रीट लाइट लगाने के कार्य दौरान करंट के चपेट में आने से मजदूर की हुई मौत के मामले में पुलिस ने दो ठेकेदारों के विरूद्ध केस दर्ज कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक बीते 19.10.2025 को मुख्य बिजली ठेकेदार पवन मित्तल के निर्देशन में लेबर ठेकेदार कमलेश गुप्ता के द्वारा ग्राम पंचायत सोहगा में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम कराया जा रहा था। लेबर ठेकेदार ने पवन मित्तल के आदेश पर मुनेश्वर टोप्पो व अन्य श्रमिकों को बिजली पोल पर काम करने के लिए बुलाया था। अपरान्ह करीब 3.30 बजे असुरक्षित तरीके से काम कर रहे मनेश्वर टोप्पो पिता बालमुकुन्द टोप्पो 33 वर्ष, निवासी टपरकेला, थाना दरिमा विद्युत प्रवाहित तार की चपेट में आ गया था। मजदूर को राजमाता श्रीमती देवेन्द्र कुमारी सिंहदेव शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध चिकित्सालय अंबिकापुर लाया गया, यहां आपातकालीन चिकित्सा परिसर में जांच के बाद चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया था। अस्पताल के पुलिस सहायता केंद्र में अस्पताल प्रबंधन की ओर से इसकी जानकारी दी गई थी, जिस पर पुलिस ने मृतक के शव का पंचनामा, पोस्टमार्टम स्वजन के मौजूदगी में कराया था, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट अग्रिम जांच कार्रवाई के लिए दरिमा थाना पुलिस के सुपुर्द किया था। जांच के दौरान पुलिस ने गवाहों के अलावा बिजली विभाग के कनिष्ठ अभियंता दरिमा से स्ट्रीट लाइट लगाने संबंधी कार्य की जानकारी ली तो सामने आया कि काम में लगे ठेकेदारों के द्वारा विद्युत विभाग से काम के लिए कोई परमिट-टू-वर्क या शटडाउन प्राप्त नहीं किया गया था और न ही विभाग को इसकी सूचना दी थी। कनिष्ठ अभियंता दरिमा की तकनीकी रिपोर्ट के आधार पर यह कार्य पूर्णत: अनाधिकृत रूप से ठेकेदारों के द्वारा किया जा रहा था। इनके द्वारा काम के दौरान मजदूर को स्वयं की सुरक्षा के लिए किसी प्रकार के उपकरण भी उपलब्ध नहीं कराए गए थे। पुलिस ने जांच में पाया कि ठेकेदारों की लापरवाही, उपेक्षापूर्ण कृत्य और सुरक्षा नियमों को उल्लंघन के कारण चालू बिजली लाइन के संपर्क में आने से मजदूर मनेश्वर टोप्पो की पोल से गिरकर मृत्यु हो गई थी। मामले में पुलिस ने आरोपी द्वय ठेकेदारों के विरूद्ध बीएनएस की धारा 138, 106(1), 125, 3(5) का मामला दर्ज कर लिया है।

 

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