क्रिकेट मैच में लाखों-करोड़ों का सट्टा लगाकर अवैध धन अर्जित करने में लगे थे आरोपी
अंबिकापुर। अवैध सट्टा के कारोबार में लिप्त 2 मास्टरमाइंड सटोरियों को पकड़ने में सरगुजा पुलिस को सफलता मिली है। पूछताछ में तीन मामलों का पर्दाफास हुआ है। आरोपियों के द्वारा क्रिकेट मैच में लाखों-करोड़ों का सट्टा लगाकर सुनियोजित तौर पर अवैध धन अर्जित किया जा रहा था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश अग्रवाल के दिशा-निर्देश में साइबर सेल पुलिस टीम के साथ थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा की गई कार्रवाई में पुलिस ने अमित कुमार मिश्रा उर्फ पहलू पिता नित्यानंद मिश्रा 30 वर्ष निवासी सत्तीपारा शिव मंदिर के पास और ध्रुवील पटेल पिता रमेश भाई पटेल 30 वर्ष निवासी महाराजा गली सिंधी कॉलोनी को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने अपना खाता एवं अपने जान-पहचान के लोगों से धोखाधड़ी कर उनका खाता, एटीएम, चेक बुक, मोबाइल नंबर लेकर अवैध सट्टा के धंधे में रकम लेन-देन करना स्वीकार किया है। इनके द्वारा लगभग 60 फर्जी खाता धारकों का खाता खुलवाकर करोड़ों का ट्रांजेक्शन करना सामने आया है। आरोपी अमित मिश्रा उ$र्फ पहलू के विरुद्ध कई अपराधिक प्रकरण दर्ज हंै। आरोपी संगठित तौर पर आर्थिक अपराध की घटना में लगातार संलिप्त रहा है। आरोपी के कब्जे से 01 आई फोन सिम सहित एवं 08 अन्य मोबाइल, 06 डेबिट कार्ड, 02 प्लेटिनम कार्ड, 01 आधार कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस, 01 पैन कार्ड जप्त किया गया। आरोपी ध्रुविल पटेल के कब्जे से 01 आई फोन सिम सहित, 03 डेबिट कार्ड, 02 प्लैटिनम कार्ड, 01 क्लासिक कार्ड, 01 बिज़नेस कार्ड, 01 बैंक खाता 01 चेक बुक, 01 आधार कार्ड, 01 पैन कार्ड, 01 ड्राइविंग लाइसेंस जप्त किया गया है।


बता दें कि 13 मई 2024 को थाना कोतवाली की पुलिस पेट्रोलिंग टीम नेे मुखबिर की सूचना पर तीन सटोरिए आयुष सिन्हा उर्फ दीप सिन्हा, अमित मिश्रा उर्फ पहलू, शुभम केसरी सभी निवासी सत्तीपारा शिव मंदिर के पास को पकड़ा था। इनसे जप्त किए गए मोबाइल व अन्य तकनीकी संसाधनों से पता चला कि इनके द्वारा बड़े पैमाने पर सट्टा खेलने व खिलाने का साक्ष्य मिला था। इन्हें छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम की धारा 7, 8 के तहत गिरफ्तार कर न्यायालय में पुलिस ने पेश किया था। आरोपी अन्य लोगों का आधार कार्ड लेकर फर्जी तरीके से बैंक एकाउट खोलवाकर उसका उपयोग सट्टा खेलने व खेलवाने में करते मिले, जिस पर धारा 467, 468, 471, 120बी भा.द.वि. का अपराध प्रकरण में जोड़ा गया। जांच विवेचना दौरान पुलिस ने आरोपी रितिक मंदिलवार उर्फ बमफोड़ निवासी सत्तीपारा को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा था। प्रकरण में भारतीय साइबर अपराध समन्वय केन्द्र द्वारा संचालित समन्वय पोर्टल से प्राप्त सूची अनुसार फर्जी मोबाइल नंबर जारी करने वाले पॉइंट ऑफ सेल्स, म्यूल अकाउंट खाता धारकों के विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के पुलिस मुख्यालय रायपुर से निर्देश मिले थे। इसी क्रम में गगन अग्रवाल निवासी प्रतापपुर रोड अंबिकापुर के संदिग्ध मोबाइल नंबर के लिंक खाता के विरुद्ध देश के 05 अलग-अलग राज्य में ऑनलाइन शिकायत दर्ज होने की जानकारी मिली थी। गगन अग्रवाल के म्यूल अकाउंट मे 64771 रुपये प्राप्त होना पाया गया। मामले में थाना कोतवाली में धारा 318(4), 319(2), 111(2) बी.एन.एस. एवं 66(ग) आईटी एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। गगन अग्रवाल ने पूछताछ में बताया कि अमित मिश्रा उर्फ पहलू, ठेकेदारी में मुंशी का काम कराने के नाम पर सीम कार्ड, एटीएम कार्ड, पास बुक चेक बुक मांगकर लिया था, जिसे बाद में वापस करने के नाम पर टालमटोल कर रहा था। इसी प्रकार थाना गांधीनगर अंतर्गत दर्ज प्रकरण में शिकायतकर्ता को फोन कर लोन देने का झांसा देकर धोखाधड़ी करना सामने आया। बैंक खाता धारक रवि कुमार माझी के म्यूल अकाउंट में 25000 रुपये एवं धीरज कुमार सिंह के म्यूल अकाउंट मे 27380 रुपये प्राप्त होना पाया गया। मामले में थाना गांधीनगर में धारा 317(4), 318(4), 61(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर म्यूल अकाउंट धारक रवि कुमार माझी एवं धीरज कुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। आरोपियों ने कुछ रकम के ऐवज में अपना अपना खाता खुलवाकर अमित मिश्रा उ$र्फ पहलू को देना बताया था। कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक मनीष सिंह परिहार, थाना प्रभारी गांधीनगर निरीक्षक प्रदीप जायसवाल, साइबर सेल से सहायक उप निरीक्षक अजीत मिश्रा, प्रधान आरक्षक भोजराज पासवान, प्रधान आरक्षक विकास सिन्हा, आरक्षक अनुज जायसवाल, मनीष सिंह, रमेश राजवाड़े, शिव राजवाड़े, मंटू गुप्ता, अरविन्द उपाध्याय सक्रिय रहे।

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