अंबिकापुर। आबकारी विभाग की टीम ने मुखबिर की सूचना पर ग्राम परसापाली में दबिश देकर 16 लीटर महुआ शराब और शराब बनाने के लिए तैयार 410 किलो महुवा लहान बरामद किया है। इसकी अनुमानित कीमत 22 हजार रुपये से अधिक बताई जा रही है। आरोपिया को गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक आबकारी वृत अंबिकापुर अंतर्गत परसापाली, ट्रांसपोर्टनगर में रहने वाली राधिका बेक पति संजय 30 वर्ष के द्वारा बड़े पैमाने पर अवैध महुआ शराब बनाकर बिक्री करने की सूचना आबकारी उपनिरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता को मिल रही थी। इसी तारतम्य में 8 अक्टूबर को मुखबिर से पता चला कि राधिका काफी मात्रा में महुआ शराब बनाकर बिक्री के लिए रखी है। इसे वरिष्ठ अधिकारी के संज्ञान में लाने के बाद टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई, और महिला के कब्जे से 16 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 410 किलो महुआ लाहन जप्त करके छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) ख, च, 34(2) एवं 59क के तहत अपराध दर्ज किया है। अपराध गैर जमानतीय होने के कारण आरोपिया को न्यायिक रिमांड में पेश किया गया, यहां से जेल भेजने का आदेश प्राप्त हुआ। बता दें कि आबकारी आयुक्त आर. संगीता व सरगुजा कलेक्टर विलास भोसकर ने शराब सहित अन्य मादक पदार्थों की अवैध बिक्री पर अंकुश लगाने के निर्देश दिए हैं, जिस पर जिला आबकारी अधिकारी एल.के. गायकवाड़ के मार्गदर्शन में मुखबिरों को अलर्ट करके आबकारी वृत अंबिकापुर की टीम कार्रवाई में लगी है। कार्रवाई में आबकारी उप निरीक्षक अनिल कुमार गुप्ता के साथ मुख्य आरक्षक द्वारिका प्रसाद गुप्ता, रमेश चंद्र गुप्ता, अयोध्या प्रसाद, गंभीर साय व महिला नगर सैनिक गीता सिंह शामिल रहे।

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