गिरजा ठाकुर -अंबिकापुर। महामाया रोड मोमिनपुरा निवासी ताजमिननिशा पिता कयुम खान 25 वर्ष ने धोखा देकर विवाह करने व दहेज में मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी व गैस चूल्हा नहीं मिलने के कारण घर से बेघर कर मारपीट एवं गाली-गलौज करते हुए छत से फेंक कर जान से मारने की धमकी देने की रिपोर्ट कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। युवती ने बताया है कि उसका विवाह 25 मई 2022 को मो.असलम पिता मो.बलि निवासी बैढन, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश के साथ हुआ है। विवाह पूर्व ससुर द्वारा लड़के के साफ्टवेयर इंजीनियर होने की जानकारी दी गई थी। इसके बाद निकाह अंबिकापुर के सामुदायिक भवन बरेज तालाब के पास संपन्न हुआ। विवाह पश्चात वह अपने ससुराल बैढन चली गई। ससुराल से दो दिन बाद रिती रिवाज अनुसार चौथी में वापस मायके आई। आठ जून को पति मो.असलम, सास बदरूनिशा के अलावा 17 लोग उसे लेने के लिए मिनी बस से आए थे। इसी दिन पति, सास व देवर ने उसके पिता से बुलेट मोटरसाइकिल, एलईडी टीवी व गैस चूल्हा नहीं देने की बात कहते हुए विदाई के समय देने कहा। दहेज की मांग पूरी नहीं हो पाने के कारण इनका व्यवहार बदल गया, फिर भी वह इनके साथ अपने ससुराल चली गई। 10 जून को पति मो.असलम व सास-ससुर, देवर ने विदाई में बुलेट मोटरसाइकिल, एलईडी टीव्ही व गैस चूल्हा नहीं लेकर आने की बात कही। युवती ने पुलिस को बताया कि उसके माता-पिता द्वारा विवाह पूर्व नगद सात लाख इक्कीस हजार रुपये दिए गए थे, जिसमें से चार लाख एक हजार रुपये नगद एवं तीन लाख बीस हजार रुपये खाते में दिया गया था। इसके अलावा स्त्रीधन के रूप मे जेवर, कपड़ा सहित अन्य सामान लगभग 10 लाख रुपये का दिया गया था, जिसे युवती के पति द्वारा नकली बताते हुए दहेज कम लाने की बात कही गई। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग गाली-गलौज करने लगे, इसके बाद उसके पति कहीं घर से चले गए। रात को लगभग 9 बजे शराब पीकर घर आए और धक्का-मुक्की मारपीट करके कूलर को तोड़ दिए। पति असलम ने हाथ मुक्के से मारा, जिसकी वजह से पेट पर दर्द होने लगा। मारपीट के दौरान सास, ससुर व देवर खड़े होकर छत से नीचे फेंक देने उसके पति को उत्प्रेरित किए। दूसरे दिन इसकी जानकारी वह अपने पिता को मोबाइल पर दी, इसके बाद वे उसे लेने आए। युवती ने बताया कि जब उसे लेने मायके से स्वजन पहुंचे तो उसके पति व ससुर नशे में थे। इनके द्वारा रुपये, बुलेट, टीवी व गैस चूल्हा खरीदकर देने कहा गया। युवती ने जब अपनी सास से गहना देने के लिए कहा तो नहीं दिया। युवती ने बताया कि दोबारा मायके जाने पर उसे पता चला कि उसका पति साफ्टवेयर इंजिनियर नहीं बेरोजगार है। जबकि शादी पूर्व लड़का के साफ्टवेयर इंजीनियर होने और 50 हजार रुपये प्रतिमाह कमाने की जानकारी देते हुए रिश्ता लगाने का एक व्यक्ति ने 10 हजार रुपये लिया था। पुलिस ने युवती के पति मो.असलम, ससुर मो.बलि, सास बदरून निशा व देवर मो.इस्तयाक के विरूद्ध दहेज के लिए मारपीट व मानसिक रूप से प्रताडि़त करने के मामले में धारा 323, 34, 420, 498, 506 का मामला दर्ज किया है।

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