अंबिकापुर। बालिका से दुष्कर्म कर उसका वीडियो बना वायरल करने के मामले में पूजा जायसवाल अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने दो आरोपितों को सजा सुनाई है। बलात्कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष व वीडियो बनाने वाले को सात वर्ष की सजा सुनाई गई है। 11 वर्षीय बालिका बकरी चराने जंगल गई थी, इसी दौरान आरोपितों ने उसे पकड़ लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया। बाद में दोनों ने वीडियो को इंटरनेट मीडिया पर वायरल कर दिया था। घटना तिथि 20 अगस्त 2020 को युवकों ने सागौन के जंगल में बालिका को पकड़ घटना को अंजाम दिया था। एक आरोपित ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया, वहीं उसका साथी मोबाइल से उसका वीडियो बना लिया। आरोपितों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर बालिका को जान से मारने की धमकी दी थी। घटना के बाद आरोपितों ने किशोरी का अश्लील वीडियो भी वायरल कर दिया। रिपोर्ट पर पुलिस ने दुष्कर्म, आईटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड में भेजा था। मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट (पॉक्सो एक्ट) ने आरोपित करण राम चौहान को 20 वर्ष व वीडियो बनाने वाले रामकुमार चौहान को सात वर्ष की सजा सुनाई है।

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