मनेंद्रगढ़  ! एसडीएम  मनेंद्रगढ़ के प्रतिवेदन पर  पूर्व  नगर पालिका अध्यक्ष  राजकुमार केसरवानी व  अन्य के खिलाफ  मनेंद्रगढ़ थाना में  एफ आई आर  की गई है  ! मामले में  मिली जानकारी के अनुसार  29 जुलाई 2020 को राज कुमार केशरवानी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनेन्द्रगढ द्वारा अपने अन्य साथीगणो के साथ बाजार व्यवस्थापन कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है तथा अनुविभागीय दण्डाधिकारी न्यायालय परिसर में बिना अनुमति के अनावश्यक जमावडा एवं शहर के बीच चौराहो में जमावडा लगाकर जनमानस के आवागमन के रास्ते को बाधित किया गया एवं न्यायालय परिसर में शोर शराबा कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न  किया गया है। जो जिला दण्डाधिकारी जिला कोरिया बैकुण्ठपुर के आदेश क्रमांक 3992/एस.डब्लू./2020 दिनांक 17/05/2020 के द्वारा सम्पूर्ण कोरिया जिला दण्ड प्रक्रिया संहिता 1793 की धारा 144 कोरोना वायरस की संक्रमण रोकथाम एवं निराकरण हेतु जारी किया गया, दण्ड आदेश का उल्लंघन पाया गया। जो अपराध धारा 188, 269, 270, 383 भा.द.वि. एवं महामारी अधिनियम 1897 की धारा 03 एवं 2005 की धारा 51 पाया गया !  राज कुमार केशरवानी पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष मनेन्द्रगढ एवं अन्य साथी द्वारा आमाखेरवा ग्राउण्ड पहुचकर बाजार व्यवस्थापन कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया है।  29 जुलाई 2020 को समय प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे के मध्य राज कुमार केशरवानी एवं अन्य के द्वारा कोरोना वायरस कोविड 19 के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिये जारी आदेश/निर्देश का उल्लंघन करते हुये बिना अनुमति के अनावश्यक जमावडा शहर के बीच चौराहे व अनुविभागीय दण्डाधिकारी मनेन्द्रगढ के न्यायालय परिसर में लगाया गया साथ ही जमावडा लगाकर आम जनमानस के आवागमन के रास्ते को बाधित किया गया एवं न्यायालय परिसर में शोर शराबा कर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुये भय का वातावरण निर्मित किया गया। उक्त तथ्यो के आधार पर एसडीएम के प्रतिवेदन पर  पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष  राज कुमार केशरवानी एवं अन्य के विरुद्ध  मनेंद्रगढ़ थाना में महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 का उल्लंघन करने के कारण भा.द.वि. की धारा 188, आम जनमानस के जान जोखिम में डालने के कारण भा.द.वि. की धारा 269, 270, शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने की धारा 186, आम आवागमन को अवरुद्ध करने के कारण भा.द.वि. 1860 की धारा 283, कोरोना महामारी के रोकथाम तथा नियंत्रण कार्य में बाधा उत्पन्न करने के कारण आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 एवं अन्य सुसंगत अधिनियम एवं धाराओ के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है  !  प्राथमिकी दर्ज होने से पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष राजकुमार केसरवानी  व उनके समर्थकों में आक्रोश का वातावरण है !  वहीं शहर में तरह-तरह की चर्चाओं का माहौल  गर्म है !

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