मोबाइल व गिफ्ट गैलरी दुकान से पुलिस टीम ने 40 चाइनीज चाकू भी जब्त किया

अंबिकापुर। प्रतिबंधित ई-सिगरेट, वेप एवं फ्लेवर लिक्विड बिक्री के 02 मामलों में दो आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने 55 हजार रुपये का नशीला पदार्थ और चाइनीज चाकू जप्त किया है। डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा के निर्देशन व नगर पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में आबकारी, कोतवाली एवं थाना मणीपुर पुलिस टीम द्वारा पहली बार ई-सिगरेट के मामले में कार्रवाई की गई है। पुलिस ने जांच में पाया कि मोबाइल व गिफ्ट गैलरी दुकान एवं पान दुकान व डेली निड्स के आड़ में प्रतिबंधित सामान युवाओं को खपाया जा रहा था।

जानकारी के मुताबिक 05 फरवरी को थाना मणीपुर पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड में मणीपुर स्कूल के सामने अमित मोबाइल व गिफ्ट गैलरी दुकान में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एवं उसके साथ में उपयोग में आने वाली वस्तुओं की बिक्री हो रही है। पुलिस टीम मौके पर गई तो मोबाइल व गिफ्ट गैलरी दुकान में अमित अग्रवाल पिता सुरेश अग्रवाल 35 वर्ष निवासी मेडिकल कॉलेज अस्पताल रोड मणीपुर मिला। पूछताछ करने पर वह इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एवं फ्लेवर की बिक्री करना स्वीकार किया। आरोपी के निशानदेही पर दुकान में फ्लेवर लिक्विड 148 नग कीमत 14100 रुपये, 16 नग वेप, ई-सिगरेट 02 नग, 12 नग ब्रेन फ्रीजर फ्लेवर मिला, जिसकी कुल कीमत 49 हजार 400 रुपये थी। दुकान से चाइना चाकू 40 नग जप्त किया गया।

दूसरे मामले में जिला आबकारी उड़नदस्ता टीम एवं थाना कोतवाली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्कूल रोड में वाणीदूत एसटीडी पीसीओ के सामने एक पान ठेला व डेली नीड्स दुकान में इलेक्ट्रानिक सिगरेट की बिक्री हो रही है। मौके पर रेड कार्रवाई के दौरान दुकान संचालक सुशील कुमार केशरी पिता स्व. प्रेमचंद केशरी 35 वर्ष मिला। पूछताछ करने पर वह इलेक्ट्रानिक सिगरेट रखना व विक्रय करना स्वीकार किया। दुकान से इलेक्ट्रानिक सिगरेट का 24 नग रिफिल कीमत 960 रुपये और 10 नग फ्लेवर कीमत 4000 रुपये निकालकर पेश किया, जिसे पुलिस टीम ने जप्त कर लिया है। कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सरगुजा अमोलक सिंह ढिल्लो एवं नगर पुलिस अधीक्षक राहुल बंसल के नेतृत्व में की गई। टीम में सहायक जिला आबकारी अधिकारी रंजीत गुप्ता, थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शशिकान्त सिन्हा, थाना प्रभारी मणीपुर उप निरीक्षक सी.पी. तिवारी, कोतवाली थाना से उप निरीक्षक विजय गुप्ता, सहायक उप निरीक्षक अदीप प्रताप सिंह व अनिल पाण्डेय, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक लालबाबू सिंह, सत्येंद्र दुबे, रामशंकर यादव, उमाशंकर साहू, अनिल सिंह, घनश्याम राजवाड़े एवं जिला आबकारी उड़नदस्ता टीम शामिल रहे।

बीएनएस, कोटपा एक्ट के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई
इलेक्ट्रानिक सिगरेट का उपयोग करने से लोक स्वास्थ्य पर खतरा होना पाए जाने पर पुलिस ने इलेक्ट्रानिक सिगरेट उत्पाद, विनिमार्ण, आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय वितरण, भण्डारण और विज्ञापन प्रतिषेध अधिनियम 2019 की धारा 7-8 व बीएनएस की धारा 270, कोटपा एक्ट की धारा 6 (ख) के तहत दुकान संचालकों के विरूद्ध कार्रवाई की है। मौके पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई के साथ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई का इस्तगासा भी न्यायालय में पेश किया गया है।

ई-सिगरेट एवं फ्लेवर लिक्विड की लत से भावी पीढ़ी को बचाएं

डीआईजी एवं एसएसपी सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल द्वारा भावी पीढ़ी को नशे की लत से बचाने एवं ऐसे नशे के विरुद्ध जागरूक करने हेतु मामले को संज्ञान में लेकर जिले के सभी शैक्षणिक संस्थानों के प्रमुख प्रधानाचार्य, प्राचार्यों, संचालकों एवं छात्र-छात्राओं के स्वजनों, संरक्षको से अपील जारी करके कहा है कि ई-सिगरेट एवं फ्लेवर लिक्विड की लत भावी पीढ़ी को प्रभावित कर रही है, ई-सिगरेट से होने वाली हानि के बारे में युवा पीढ़ी को जागरूक करना आवश्यक है। युवाओं, छात्र-छात्राओं को सचेत करने, नशे की लत से छुटकारा दिलाने के क्रम में समाज का साथ आवश्यक है, ताकि इस प्रतिबंध को धरातल पर पूर्ण रूप से लागू किया जा सके। इस प्रकार के नशे से संबंधित सार्थक सूचना आम नागरिक कंट्रोल रूम में 94791 93599 नंबर पर अपनी शिकायत अथवा सूचना दर्ज करा सकते है।

 

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