अंबिकापुर। शहर के घड़ी चौक स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय, राजीव भवन से कुछ दिन पूर्व चोरी हुई नलों की टोटियों के मामले में कोतवाली थाना पुलिस ने 2 चोर व 1 खरीदार को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने तीनों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है।
बता दें कि बीते 15 मई को जीवन यादव पिता ईश्वर प्रसाद यादव 47 वर्ष, निवासी बाबूपारा, प्रभारी जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय सरगुजा के द्वारा थाना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि 14 मई की मध्य रात्रि को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा कार्यालय के अंदर लगे पानी कनेक्शन से लगे 73 नलों के टोटी चोरी की गई है, वहीं पाइप लाइन, कमोड फ्लश, वॉश बेसिन को भी तोड़फोड करके क्षतिग्रस्त किया गया है। वारदात के दौरान कार्यालय परिसर के फर्श पर चोर ने आई लव यू और अधूरी गाली भी लिखी थी, इसके बाद यह मामला चर्चा में आया था। रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में प्रकरण पंजीबद्ध करके पुलिस ने विवेचना में लिया था। घटना में करीब एक लाख रुपये की क्षति पहुंची थी।

प्रकरण पंजीबद्ध करने के बाद थाना कोतवाली पुलिस टीम अज्ञात चोर के तलाश में लगी थी। इसी बीच युवा कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष विकास केसरी ने चौपाटी क्षेत्र में दो संदिग्ध युवकों को देखा। शक होने पर उन्होंने दोनों से कांग्रेस कार्यालय में हुई चोरी के संबंध में पूछताछ की। पहले दोनों ने घटना से इन्कार किया, बाद में भागने का प्रयास करने लगे। सूचना पर पुलिस ने शिव दास पिता नान दास्र 19 वर्ष, निवासी परसा थाना कोतवाली, हाल मुकाम जोड़ा पीपल व विष्णु यादव पिता सीताराम यादव 19 वर्ष, निवासी गुदरी बाजार को हिरासत में लिया और पृथक-पृथक पूछताछ की तो दोनों ने मिलकर जिला कांग्रेस कार्यालय के नल का टोंटी चोरी करना स्वीकार किया और बताया कि इन्होंने कीमती नल का टोंटी अग्रसेन चौक स्थित श्याम कबाड़ दुकान में 500 रुपये में बिक्री कर दिया है। पुलिस ने कबाड़ दुकान संचालक श्याम अग्रवाल पिता स्व. धनपत राम अग्रवाल 42 वर्ष, निवासी मायापुर अंबिकापुर को भी हिरासत में लिया और चोरी किए गए नल टोंटी की खरीद-बिक्री के संबंध में पूछताछ की तो उसने आरोपी शिव दास व विष्णु दास से नल का टोंटी 500 रुपये में खरीदना स्वीकार करते हुए इसे बेच देना बताया। नलों की टोंटी को किसे बेचा, इससे उसने अनभिज्ञता जाहिर की। आरोपी शिव दास ने चोरी किए गए नलों की बिक्री के एवज में प्राप्त रकम 500 रुपये पुलिस को सुपुर्द किया है। प्रकरण में धारा 317(2), 238 बीएनएस जोड़कर पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। कार्रवाई में थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शशिकांत सिन्हा, प्रधान आरक्षक छत्रपाल सिंह, आरक्षक लालबाबू सिंह, अमित विश्वकर्मा की भूमिका महत्वपूर्ण रही।

Categorized in: