अंबिकापुर। नवविवाहिता की जहर सेवन से मौत के मामले में पुलिस चौकी सलका उमेश्वरपुर थाना प्रेमनगर में आरोपी पति के विरूद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। मामले में पुलिस ने मर्ग कायम करके मृतिका के शव का पोस्टमार्टम कराया था। मामले में कार्यपालिक दण्डाधिकारी चंद्रशीला जायसवाल के मौजूदगी में मर्ग जांच व पंचनामा की कार्रवाई की गई थी। कार्यपालिक दण्डाधिकारी ने मृतिका की मां बिमला, पिता सुरेश सिंह व स्वजन का कथन लिया था।
मृतिका के स्वजन ने कार्यपालिक दण्डाधिकारी को बताया था कि उनकी पुत्री सविता का विवाह ग्राम सरस्वतीपुर निवासी कामेश्वर सिंह पिता लोचन सिंह गोड़ से वर्ष 2023 में हुआ था। शादी के 7-8 माह बाद से ही परिवारिक बातों को लेकर झगड़ा-विवाद, मारपीट, कुछ खाकर मर जाने जैसी बातें कहकर उसे पति के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा था। 06 जनवरी 2025 को नवविवाहिता घर में रखे कीटनाशक दवाई का सेवन कर ली थी। रात्रि करीब 09 बजे मृतिका के ससुर सोचन राम ने फोन करके इसकी जानकारी मायके पक्ष को दी थी और बताया था कि उसे उदयपुर अस्पताल ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर सविता के माता-पिता उदयपुर अस्पताल गए तो वह छटपटा रही थी। प्रारंभिक उपचार के बाद उसे जिला अस्पताल अंबिकापुर रिफर किया गया, यहां से रिफर करने पर 14 जनवरी को अंबिकापुर के ही एक निजी अस्पताल में उसे इलाज के लिए लेकर गए थे। इस बीच सविता से कीटनाशक सेवन का कारण बहन सहोद्री बाई, हीरा बाई ने पूछा तो वह पति कामेश्वर के द्वारा हमेशा मारपीट करने व कुछ खाकर मर जाने के लिए कहने की बातों से परेशान होकर घर में रखा कीटनाशक पीने की जानकारी दी थी। निजी अस्पताल के इलाज के बीच चिकित्सक ने पीड़िता को रायपुर ले जाने के लिए कहा था। अस्पताल से लाते वक्त 15 जनवरी को रात करीब 10 बजे उदयपुर में उसकी मृत्यु हो गई थी। पुलिस ने मृतिका के पति कामेश्वर सिंह के विरूद्व धारा 108 बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।

 

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