छह मवेशी, 12750 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 3 पिकअप वाहन जप्त

अंबिकापुर। कोतवाली थाना और साइबर पुलिस टीम ने शहर में घूम घूमकर मवेशी चोरी करने वाले 07 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 6 मवेशी, 12750 रुपये नकद, घटना में प्रयुक्त 3 पिकअप वाहन जप्त करने में पुलिस सफल हुई है। आरोपी थाना गांधीनगर एवं कोतवाली के पूर्व के मवेशी चोरी के मामलों में शामिल रहे हैं। आरोपी बाहर बंधे एवं खुले में विचरण कर रहे मवेशियों को निशाना बनाते थे और चार पाहिया वाहनों में पकड़कर चोरी करके ले जाते थे और झारखण्ड में बिक्री करते थे। आरोपी अजहर खान एवं जुनैद आलम के विरुद्ध पूर्व में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। आरोपी आदतन अपराधी किस्म का युवक है।

जानकारी के मुताबिक ऋषिकेश मिश्रा निवासी घुटरापारा चांदनी चौक के पास ने थाना कोतवाली में लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज कराया था कि 04/01/26 को रात करीब 11.30 बजे वह अपने दोस्त के घर गंगापुर से रिंग रोड होते हुए अपने कार से घर जा रहा था। इस दौरान नमनाकला रिंग रोड में तीन पिकअप वाहन खड़ी थी और करीब 6-7 लोग मिलकर करीब 4-5 मवेशियों को पकड़कर रस्सी से बांध कर जबरन पिकअप वाहन में लोड कर रहे हैं और मवेशी चिल्ला रहे हैं। प्रार्थी को शक हुआ तो अपनी कार को कुछ दूर आगे ले जाकर खड़ी कर पिकअप वाहनों का नम्बर नोट करने लगा, जिसमें दो पिकअप वाहन का नम्बर नोट किया। पिकअप वाहन का नम्बर जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिकअप था। जब वह अपनी कार को घुमाया तो अज्ञात लोग तीनों पिकअप में एक-एक मवेशी लोड़ करके भागने लगे और 02 मवेशियों को वहीं पर छोड़कर भाग गए। पीछा करने पर पिकअप सहित तीनों भागने में सफल हो गए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध धारा 303(2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध कर पुलिस ने विवेचना में लिया था। इससे पूर्व भी सुशीला यादव निवासी गांधीनगर गांधी चौक अंबिकापुर का 24/11/25 को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा घर के सामने से बंधी हुई गाय को स्कार्पियो वाहन में लोड करके चोरी करके ले जाने का मामला सामने आया था। अन्य मामले में थाना कोतवाली अंतर्गत परमानन्द तिवारी निवासी केदारपुर ने 27/11/25 को थाना कोतवाली में 02 रास देशी गाय को अज्ञात व्यक्तियों द्वारा स्कार्पियो वाहन में लोड करके ले जाने सम्बन्धी रिपोर्ट दर्ज कराया था। दोनों मामलों की रिपोर्ट पर थाना गांधीनगर में धारा 303 (2) बी.एन.एस. एवं थाना कोतवाली में धारा 303 (2) बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पुलिस टीम ने विवेचना के क्रम में प्रार्थी का कथन लेकर घटना स्थल निरीक्षण किया। आरोपी वाहन चालकों का पता तलाश करने पर मुखबिर से सूचना मिला कि ग्राम रनपुरखुर्द बस्ती के आगे पानी टंकी के पास अंधेरे में तीन पिकअप वाहन खड़ी है, जिसमें गायों को लोड़ कर रहे हैं। सुचना पर पुलिस को घेराबंदी करके तीन पिकअप वाहन कमांक जेएच 07 एम 3169, जेएच 01 एफपी 1270 तथा एक बिना नम्बर का पिकअप मिला। तीनों पिकपों में 2-2 कुल 6 मवेशी लोड व 7 लोग मिले। पूछताछ करने पर टाल मटोल करते कोई जबाब नहीं दिए। पुलिस ने पूर्व प्रकरण में प्रार्थी द्वारा बताए गए पिकअप वाहन का नम्बर व मौके पर मिले पिकअप वाहन का नम्बर एक होना पाया। पुलिस ने गौ सेवा मण्डल सरगुजा के संचालक को जप्तशुदा 6 मवेशी को हिफाजतनामा में दिया गया।

मामले में शामिल आरोपी

प्रकरण में आरोपियों से पृथक-पृथक विस्तृत पुछताछ करने पर अजहर खान पिता इस्लाम मिरवा 22 वर्ष, शोएब शाह पिता मुजफ्फर शाह 23 वर्ष, जुनैद आलम पिता स्व. नाजीर हुसैन 23 वर्ष, अफसार पिता स्व. सफीउल्ला 25 वर्ष, तकिर खान पिता जमरूद्दीन खान 43 वर्ष, आदम शाह पिता मुईनुउद्दीन शाह 30 वर्ष, रेफाज खान पिता अली जान खान 26 वर्ष सभी निवासी साई टांगरटोली चौकी लोदाम, थाना जशपुर जिला जशपुर का होना बताए। आरोपियों से घटना के संबंध में पूछताछ करने पर इन्होंने मवेशी चोरी करना स्वीकार किया। चोरी किए गए मवेशियों को आरोपी झारखण्ड के मवेशी बाजार में बिक्री करते थे। पूर्व के घटना में प्रयुक्त वाहन के सम्बन्ध मे पूछताछ करने पर उपरोक्त वाहन को किराए में लेकर घटना करना बताए। पुलिस टीम पूर्व में घटना में प्रयुक्त वाहन के तलाश में लगी है। आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा का पाये जाने पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

आरोपियों के विरुद्ध अन्य थाना में भी मामला है दर्ज

आरोपियों के संबंध में आईसीजेएस पोर्टल के माध्यम से जानकारी लेने पर पाया गया कि आरोपी अजहर खान के विरुद्ध थाना लखनपुर में धारा 303 (2) बीएनएस 11.08.2025 को पंजीबद्ध है। थाना बागबहार जिला जशुपर में धारा 379, 411, 34 आईपीसी तथा थाना बगीचा जिला जशपुर में धारा 303(3) बीएनएस पंजीबद्ध है, जिस पर 01.12.2025 को चालानी कार्रवाई की गई है। आरोपी जूनैद आलम के विरुद्ध चौकी थाना लोदाम जिला जशुपर में छग शासन पशु क्रूरता अधिनियम 2004 की धारा 4,6,10, छग शासन पशु कुरता अधिनियम की धारा 11 व 112 बीएनएस में चालानी कार्रवाई किया जाना पाया गया। सम्पूर्ण विवेचना पर आरोपियों का कृत्य अपराध सदर धारा 111 बीएनएस प्रकरण में जोड़ा गया। आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर न्यायालय में पेश किया गया है। मामले में अग्रिम जांच विवेचना जारी है।

कार्रवाई में ये रहे शामिल

कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली शशिकांत सिन्हा, प्रभारी साइबर सेल सहायक उपनिरीक्षक अजित कुमार मिश्रा, मनोज सिंह, विवेक पाण्डेय, प्रधान आरक्षक अजय पांडे, भोजराज पासवान, विकास सिन्हा, जयदीप सिंह, आरक्षक मनीष सिंह, राहुल केरकेट्टा, जीतेश साहू, नितिन सिन्हा, विवेक राय, अतुल सिंह, अमरेश दास, दीपक पाण्डेय सक्रिय रहे।

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