सरकार की तरफ से ITR फाइल करने के लिए डेडलाइन जारी कर दिया गया है। जिन लोगों ने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है वह 31 जुलाई तक कर दे नहीं तो तगड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। आपको बता दें कि सालाना 3 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वालों को ITR फाइल करना चाहिए। कॉरपोरेट कंपनियां भी समय से पहले फॉर्म- 16 जारी कर रही हैं ताकि अपने कर्मचारियों को समय पर आईटीआर फाइल करने में मदद मिल सके।

ITR फाइल करके आप सरकार के सामने अपने निवेश और कमाई की घोषणा करते हैं। इस बार आइटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 निर्धारित की गई है। ऐसे में करदाताओं को आईटीआर से जुड़े सभी दस्तावेज जमा करने शुरू कर देने चाहिए।

ITR Filing 2023: ITR फाइल करने के लिए आखिरी तारीख का ऐलान, देरी पर लगेगा जुर्माना

व्यक्तिगत करदाताओं, HUF, AOP, BOI या जिनकी खाता बही को ऑडिट करने की आवश्यकता नहीं है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है।
जिन कारोबारियों की खाता बही का ऑडिट होना है आईटीआई करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 है।
जिनमें विषयों में अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन या घरेलू लेन देन है उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2023 की आखिरी तारीख दी गई है।
रिवाइज्ड आइटीआर और बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2023 तय की गई है।
ITR Late Fees और जुर्माना
अगर आप करदाता निर्धारित आखिरी तारीख के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं तो आवेदकों को धारा 234 A के तहत भुगतान की गई कर राशि पर 1% प्रतिमाह की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं धारा 234 F के तहत करदाताओं को देय तारीख पर 5000 रुपए लेट फीस के रूप में देने होंगे। वहीं अगर करदाताओं की कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो यह लेट फीस ₹1000 तक देना होगा।

Financial Year or Assessment Year दोनों में क्या अंतर है?

वर्तमान समय में आप जो रिटर्न दाखिल कर रहे हैं उन्हें फाइनेंशियल ईयर में अर्जित आय के लिए रखा गया है। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2022 से लेकर 1 मार्च 2023 के बीच अर्जित आय के लिए किया गया है। मूल्यांकन वर्ष वित्त वर्ष 2022 23 के लिए समीक्षा वर्ष है जहां आप अपना रिटर्न दाखिल करते हैं और कर निर्धारण के लिए अपने निवेश की घोषणा करें। वित्तीय वर्ष के दौरान अर्जित आई के लिए निर्धारण वर्ष ठीक अगले वर्ष यानी 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक होगा।

आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख व्यक्तियों और गैर ऑडिट मामलों के लिए 31 जुलाई है और प्रासंगिक मूल्यांकन वर्ष के ऑडिट मामलों के लिए 31 अक्टूबर है। आप 3 मिनट के अंदर क्लियर टैक्स के साथ अपना आयकर रिटर्न ई फाइल कर सकते हैं।

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