झारखंड के हजारीबाग जिले की सिविल कोर्ट ने सोमवार को हत्या के एक मामले में दोषी को फांसी की सजा का ऐलान किया। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश छह ने चौपारण थाना क्षेत्र के निवासी आनंद कुमार दांगी को फांसी की सजा सुनाई। आनंद दांगी ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं घर में सो रही डेढ़ साल की बच्ची को भी कुएं में फेंक दिया था। आरोपी ने हत्या से ठीक पहले पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी बनाया था। जांच में पाया गया कि आरोपी की पत्नी गर्भवती थी।

कोर्ट ने दोषी पति को IPC की धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई। यही नहीं धारा 315 के तहत उसे 10 साल की कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना की सजा भी सुनाई गई है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि दोषी यदि जुर्माना की राशि अदा नहीं करता तो उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस ने साल 2018 में मृतिका अंगिरा कुमारी के पिता प्रीतम दांगी के बयान के आधार पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया था।

बताया जाता है कि अंगिरा कुमारी की शादी आनंद कुमार दांगी के साथ साल 2014 में हुई थी। दोनों की एक बच्ची थी जो वारदात के वक्त एक साल की थी। यही नहीं मृतका पत्नी छह माह की गर्भवती भी थी। पुलिस ने छानबीन में पाया कि आनंद कुमार दांगी का किसी दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध था। इस वजह से वह पत्नी और बच्ची को रास्ते से हटाना चाहता था। आरोपी ट्रक पर खलासी का काम करता था। वारदात को अंजाम देने के लिए उसने धोखे से पत्नी को बुलाया था।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने पत्नी को एक कुएं के पास बुलाकर उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए। इसके बाद उसकी हत्या धारदार हथियार से हत्या कर दी थी। आरोपी ने लाश को कुएं में फेंक दिया था। बताया जाता है कि जब उसकी बेटी वहां पहुंची तो आरोपी ने उसे भी मार डाला और लाश कुएं में डाल कर मौके से फरार हो गया था। सूचना पाकर मृतिका के पिता प्रीतम दांगी घटनास्थल पर पहुंचे और लाश को कुंए से बाहर निकलवाया था।

इस मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से कुल आठ गवाहों का बयान कोर्ट के समक्ष दर्ज कराए गए थे। पुलिस ने हथियार भी जब्त कर लिया था। कोर्ट पहले ही आनंद कुमार दांगी को दोषी करार दिया था। अदालत ने सजा पर सुनवाई के लिए चार सितंबर की तारीख तय की थी। अभियोजन पक्ष ने मामले को रेयर ऑफ द रेयरेस्ट बताते हुए अदालत से दोषी के लिए सजा-ए-मौत दिए जाने की मांग की थी। बचाव पक्ष ने कोर्ट से कम से कम सजा की गुजारिश की थी।

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