एक का लाइसेंस निलंबित करने आरटीओ को लिखा पत्र
अंबिकापुर। ड्रंक एंड ड्राइव के 03 मामले में वाहन चालकों को 45 हजार 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया। एक मामले में अर्थदंड के साथ वाहन चालक का लाइसेंस निरस्तीकरण हेतु पत्र आरटीओ कार्यालय को प्रेषित किया गया है।
सडक दुर्घटनाओं को कम करने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सरगुजा राजेश कुमार अग्रवाल के दिशा-निर्देशन में यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध लगातार सख्ती से कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में यातायात पुलिस टीम ने गांधी चौक में चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक सीजी 29 एएफ 8257 को चालक के द्वारा काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाने पर रोककर पूछताछ की तो वाहन चालक बबलू कुजूर पिता स्व. संतलाल 37 वर्ष, निवासी सेमरा सम्बलपुर थाना जयनगर शराब के नशे में दोपहिया दौड़ाते मिला। ब्रेथ ऐनालाइजर से जांच में वह शराब के नशे में धुत्त मिला। वाहन चालक द्वारा मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। वाहन चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। वाहन चालक के विरुद्ध धारा 184, 185, 3/181, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 16 हजार 500 रुपये अर्थदंड से दण्डित किया गया हैं। दूसरे मामले में गांधी चौक में चेकिंग दौरान मोटरसायकल क्रमांक बीआर 30 एके 3620 का चालक अपने मोटरसायकल बजाज पल्सर को तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए मिला। यातायात पुलिस टीम ने बासुकीनाथ शाह पिता चुन्हाई शाह 47 वर्ष निवासी रामनगर बिहार को शराब के नशे में धुत्त होकर खतरनाक तरीके से वाहन चलाते पाया। वाहन चालक मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर उसके विरुद्ध धारा 184, 185, 130(3)/177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर मामला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। न्यायालय द्वारा उपरोक्त प्रकरण में वाहन चालक को 11 हजार 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है। तीसरे मामले में यातायात पुलिस टीम ने मोटरसायकल क्रमांक सीजी 15 एई 4466 को तीन सवारी सहित काफी तेज एवं खतरनाक तरीके से चलाते हुए पाने पर आकाश पैकरा पिता अमुल सिंह पैकरा 24 वर्ष निवासी आमगांव थाना जयनगर का मामला न्यायालय में पेश किया, इसे न्यायालय द्वारा 17 हजार 100 रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ब्रेथ ऐनालाइजर से चेक करने पर वाहन चालक शराब के नशे में धुत्त मिला। वह अपना ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रस्तुत नहीं किया, जिस पर उसके विरुद्ध धारा 184, 185, 128/194 (सी), 3/181, 177 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। कार्रवाई में यातायात शाखा प्रभारी निरीक्षक अश्वनी सिंह एवं यातायात शाखा के पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

 

Categorized in: